Night Curfew In Jamshedpur: आज नहीं कल से जमशेदपुर में लागू होगा नाइट कर्फ्यू, ये जो आपको जानना जरूरी है
Night Curfew In Jamshedpur. जमशेदपुर में नाइट कर्फ्यू कल यानी गुरुवार से लागू होगा। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसे लेकर झारखंड सरकार के साथ पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने भी नाइट कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी किया है
जमशेदपुर, जासं। Night Curfew in Jamshedpur कोरोना की दूसरी लहर में जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, उसे लेकर झारखंड सरकार के साथ पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार ने भी मंगलवार नाइट कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी किया है, उसे लेकर भ्रांति फैल रही है। अधिकतर लोग यही समझ रहे हैं कि यह आदेश बुधवार से ही प्रभावी हो जाएगा, जबकि यह गुरुवार से लागू होना है।
इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, जिम व पार्क बंद रहेंगे। हालांकि शहर के पार्क खुले ही नहीं थे, इसलिए इस आदेश का जमशेदपुर में कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन स्कूल, जिम व स्वीमिंग पूल खुल गए थे। सिनेमा हॉल भी खुल गए हैं, लेकिन इस आदेश में सिनेमाहॉल या मल्टीप्लेक्स की चर्चा नहीं है, इसलिए यह बंद नहीं होगा। लोग मास्क, सैनिटाइजर व शारीरिक दूरी का ख्याल रखते हुए सिनेमा देख सकेंगे। किसी भी प्रकार की खेल गतिविधियां नहीं होंगी, यह शहर में हो रहा था। नाइट कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी होगा।
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मेला, प्रदर्शनी व जुलूस पर रहेगा प्रतिबंध
जमशेदपुर के साकची में जागरूकता अभियान चलाते पुलिस प्रशासनिक अधिकारी।
जमशेदपुर में आठ अप्रैल से मेला-प्रदर्शनी व जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन तीनों का आयोजन शहर में जोर-शोर से चल रहा था। भजन संध्या के कार्यक्रम भी खूब हो रहे थे, इसलिए इस आदेश का असर पड़ सकता है। एक-दो स्थानों पर अभी इसके आयोजन होने थे, देखने वाली बात होगी कि यह बंद होता है कि नहीं। जहां तक मास्क व शारीरिक दूरी की बात है, तो यह जांच अभियान शहर के अंदर चौक-चौराहों पर निर्बाध तरीके से चल रहा है। शादी व अंतिम संस्कार के अलावा कोई भी बैंक्वेट हॉल नहीं खुलेगा। शादी में 200 और अंतिम संस्कार में 50 लोग ही जुट सकेंगे। रेस्टोरेंट में 50 फीसद लोग ही बैठ सकेंगे। धार्मिक व पूजा स्थल पर भी क्षमता से आधे लोग ही जुट सकेंगे।
जमशेदपुर में लोगों को जागरूक करते प्रशासनिक अधिकारी।