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एनसीएलटी ने आरपी विनीता को हटाया

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के कोलकाता बेंच ने बुधवार को टायो रोल्स के रिज्योल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) विनीता अग्रवाल को हटाने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 31 Oct 2019 07:00 AM (IST)Updated: Thu, 31 Oct 2019 07:00 AM (IST)
एनसीएलटी ने आरपी विनीता को हटाया
एनसीएलटी ने आरपी विनीता को हटाया

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के कोलकाता बेंच ने बुधवार को टायो रोल्स के रिज्योल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) विनीता अग्रवाल को हटाने का आदेश दिया है। वहीं, मामले में याचिकाकर्ता झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम और टायो संघर्ष समिति पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि आदेश आने पर संघर्ष समिति के संयोजक अजय शर्मा ने जुर्माने के खिलाफ अपीलिएट कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

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एनसीएलटी में 22 अक्टूबर को केस संख्या 1008/2019, 960/2019 और 840/2019 मामले में सुनवाई करते हुए आदेश को रिजर्व कर लिया था। बुधवार की दोपहर सवा दो बजे आदेश देते हुए न्यायधीश जिनन केआर व हरिशचंद्र सूरी की डबल बेंच ने 960/2019 और 840/2019 आवेदन को निरस्त करते हुए इसे दुर्भावपूर्ण माना और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) के दोनों सदस्यों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माने की रकम आरपी विनीता अग्रवाल को 15 दिनों के अंदर देने का आदेश दिया। साथ ही आरपी ने पिछले छह माह में जितने भी खर्च किए हैं उसे 15 दिनों के अंदर अदा करने को कहा है। दोनों याचिकाकर्ताओं ने आरपी पर आरोप लगाया था कि वे टाटा स्टील प्रबंधन की तरफदारी कर रही है। एनसीएलटी ने ही छह माह पूर्व आरपी के रूप में विनीता अग्रवाल को प्रतिनियुक्त करते हुए उन्हें टायो रोल्स के पुनरुद्वार करने की जिम्मेदारी दी थी। वहीं, कोर्ट ने जेबीवीएनएल की याचिका 1008/2019 पर आदेश देते हुए आरपी विनीता अग्रवाल को उनके पद से हटाते हुए अनीश अग्रवाल को टायो रोल्स के लिए नया रिज्योल्यूशन प्रोफेशनल बनाया है। कोर्ट के आदेश की जानकारी टायो संघर्ष समिति के अधिवक्ता आकाश शर्मा ने दी। जुर्माने के आदेश को अपीलिएट कोर्ट में देंगे चुनौती

एनसीएलटी से आए आदेश पर टायो संघर्ष समिति के संयोजक अजय शर्मा ने कहा कि उन्हें 36 माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में वे जुर्माने की राशि कहां से जमा करेंगे। हम आदेश को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अपीलिएट कोर्ट में चुनौती देंगे। कोर्ट का आदेश न्याय संगत नहीं है। एक तरफ कोर्ट आरपी को हटा रही है और दूसरी ओर हमारे ऊपर जुर्माना लगा रही है।


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