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मतदान करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक : ज्योत्सना

प्रखंड सभागार में बुधवार को निदेशक एनईपी ज्योत्सना सिंह एवं बीडीओ शालिनी खलखो ने फोटो युक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 को लेकर बीएलओ एवं सुपरवाईजर के साथ बैठक की..

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Nov 2020 01:13 AM (IST)Updated: Thu, 12 Nov 2020 01:13 AM (IST)
मतदान करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक : ज्योत्सना
मतदान करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक : ज्योत्सना

संसू, धालभूमगढ़ : प्रखंड सभागार में बुधवार को निदेशक एनईपी ज्योत्सना सिंह एवं बीडीओ शालिनी खलखो ने फोटो युक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 को लेकर बीएलओ एवं सुपरवाईजर के साथ बैठक की। निदेशक एनईपी ने कहा कि 18 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं को जिनमें विशेष रूप से महिलाओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। निदेशक एनईपी ने कहा कि मतदान करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। कई बार ईपीक एक होता है लेकिन मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं होने के कारण वह अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस पुनरीक्षण अवधि में इसका सुधार करना सुनिश्चित करें। बैठक में सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ ने सभी बीएलओ को दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हित करते हुए उनका पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा। मृत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने एवं रिपीट डुप्लीकेट एपिक की पहचान करते हुए विलोपन की कार्रवाई ससमय पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित सदस्यों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 की विस्तृत जानकारी दी गई। बताया कि पुनरीक्षण कार्य 10 अगस्त से ही शुरू है जो 15 जनवरी 2021 को समाप्त होगा। 16 नवंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। दावा आपत्ति 15 दिसंबर तक एवं उसका निष्पादन 05 जनवरी तक किया जाएगा। इस बीच चार दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिस दिन सभी बूथों पर बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) उपस्थित रहेंगे। वह चार दिन 28 एवं 29 नवंबर, 05 एवं 06 दिसंबर है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2021 को होगा। मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने, हटाने एवं स्थानांतरण करने के लिए विभिन्न प्रपत्रों की विस्तृत जानकारी दी गई।

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