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मुखे व अंबे को कोर्ट से दोषमुक्त होने तक बर्खास्त करने का हुक्मनामा

सीजीपीसी के प्रधान गुरमुख सिंह मुखे को सीजीपीसी के प्रधान पद से व अम्बे को कोर्ट से दोषमुक्त होने तक बर्खास्त करने का हुक्मनामा जारी किया गया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Jan 2020 07:40 AM (IST)Updated: Thu, 23 Jan 2020 07:40 AM (IST)
मुखे व अंबे को कोर्ट से दोषमुक्त होने तक बर्खास्त करने का हुक्मनामा
मुखे व अंबे को कोर्ट से दोषमुक्त होने तक बर्खास्त करने का हुक्मनामा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : सीजीपीसी के प्रधान गुरमुख सिंह मुखे को सीजीपीसी के प्रधान पद से व अमरजीत सिंह अंबे सलाहकार के पद से कोर्ट से दोषमुक्त होने तक बर्खास्त करने का हुक्मनामा तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पटना के जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह जारी किया है। हुक्मनामा में कहा गया है कि धार्मिक मंच पर बैठने व सम्मान लेने का भी अधिकार इन दोनों को नहीं होगा।

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सभी गुरु नानक नाम लेवा संगत को कहा गया है कि मुखे व अंबे को किसी भी धार्मिक स्टेज में मान सम्मान नहीं दिया जाए और उन्हें किसी धार्मिक जत्थेबंदी का सदस्य भी नहीं बनाया जाए और ना ही किसी धार्मिक स्टेज में उन्हें चढ़ने दिया जाए। जमशेदपुर के सिख इतिहास में संभवत यह अपने तरह का पहला फैसला तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पटना की ओर से आया है। जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह ने अपने आदेश की प्रति सिखों के सर्वोच्च पीठ श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के साथ-साथ तखत श्री हरिमंदिर साहिब प्रबंधन कमेटी पटना के उपाध्यक्ष सरदार इंदरजीत सिंह, झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला एवं झारखंड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार शैलेंद्र सिंह को भी भेजी है। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पटना के जत्थेदार को शिकायतें मिलने के बाद निर्णय लिया गया।

झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला पर जानलेवा हमला नौ नवंबर 2019 की सुबह साढ़े चार बजे हुआ था। जिसमें गुरमुख सिंह मुखे साजिशकत्र्ता थे। वहीं यह हमला अमरजीत सिंह अंबे ने करवाया था।

'मुझे तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पटना के जत्थेदार का कोई हुक्मनामा नहीं मिला है। मुखे को पहले ही कमेटी ने निलंबित किया हुआ है।

-महेंद्र सिंह, कार्यकारी प्रधान सीजीपीसी


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