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Jamshedpur News: आदित्यपुर के मेडिट्रीना अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड, पांच लाख का लगाया जुर्माना

Meditrina Hospital Adityapur आदित्यपुर स्थित मेडिट्रीना सुपर मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल को सिविल सर्जन डॉ हिमांशु भूषण बरवार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत दोषी पाते हुए नए मरीजों के इलाज पर रोक लगाते हुए पांच दिनों के भीतर जवाब तलब किया है।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sat, 03 Apr 2021 05:00 PM (IST)Updated: Sun, 04 Apr 2021 09:02 AM (IST)
Jamshedpur News: आदित्यपुर के मेडिट्रीना अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड, पांच लाख का लगाया जुर्माना
सिविल सर्जन ने नए मरीजों का निबंधन करने पर रोक लगा दी है।

सरायकेला, जासं। Meditrina Hospital Adityapur आयुष्मान योजना में इलाज करानेवाले मरीजों से भी पैसे लिए जाने की शिकायत के बाद आदित्यपुर में स्थित मेडिट्रीना अस्पताल का लाइसेंस सिविल सर्जन डॉ हिमांशु भूषण बरवार की ओर से की गई जांच के बाद निलंबित कर दिया गया है।

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आदित्यपुर स्थित मेडिट्रीना सुपर मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल को सिविल सर्जन डॉ हिमांशु भूषण बरवार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत दोषी पाते हुए नए मरीजों के इलाज पर रोक लगाते हुए पांच दिनों के भीतर जवाब तलब किया है। साथ ही पांच लाख का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। सिविल सर्जन डॉ हिमांशु भूषण बरवार ने बताया कि अस्पताल के खिलाफ आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों का सही इलाज नहीं किए जाने और आयुष्मान के मरीजों से अधिक पैसे लिए जाने की शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई। साथ ही जांच में अस्पताल के खिलाफ मिली शिकायत सही पाइ गइ। उन्होंने पांच दिनों के भीतर अस्पताल को अपना पक्ष रखने की मोहलत दिए जाने की बात कही है। साथ ही संतुष्ट नहीं पाए जाने पर स्थायी रूप से निबंधन रद्द किए जाने की बात कहीं।

सिविल सर्जन ने इस दौरान नए मरीजों का निबंधन करने पर रोक लगा दी है। साथ ही पुराने मरीजों को एक सप्ताह के अंदर इलाज के बाद डिस्चार्ज करने का निर्देश जारी किया है। वैसे इस अस्पताल पर सरकारी डंडा चलते ही राज्य का एक और सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।


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