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मानगो दुष्‍कर्म कांड: ट्रायल कोर्ट को छह माह में मामले की सुनवाई का आदेश Jamshedpur News

Mango misdeed case. नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को छह माह में मामले की सुनवाई के आदेश दिए हैं।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sat, 30 Nov 2019 05:43 PM (IST)Updated: Sun, 01 Dec 2019 09:42 AM (IST)
मानगो दुष्‍कर्म कांड:  ट्रायल कोर्ट को छह माह में मामले की सुनवाई का आदेश Jamshedpur News
मानगो दुष्‍कर्म कांड: ट्रायल कोर्ट को छह माह में मामले की सुनवाई का आदेश Jamshedpur News

जमशेदपुर, जासं।  मानगो के एक आवासीय कॉलोनी नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनंत विजय सिंह ने जमशेदपुर न्यायालय में चल रहे सुनवाई को छह माह में पूरी करने को कहा है। दुष्कर्म मामले के आरोपित इंद्रपाल सिंह सैनी, श्रीकांत महतो और शिव कुमार महतो ने जमानत याचिका को अर्जी उच्च न्यायालय में दाखिल की थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। 

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बताया कि दुष्कर्म मामले की सुनवाई अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पांच की अदालत में चल रही है मामल गवाही प्रक्रिया में है। मानगो थाना में पीडि़ता की मां की शिकायत पर इंदरपाल सिंह सैनी, शिव कुमार महतो समेत अन्य के खिलाफ दुष्कर्म किए जाने और अश्लील वीडियो बनाकर देह व्यापार के धंधे में धकेलने का आरोप लगाते हुए 18 जनवरी 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। अभी मामले की जांच सीआइडी टीम कर रही है। उच्च न्यायालय में सीआइडी के अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच अभी चल रही है। पीडि़ता ने एमजीएम थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी और पटमदा डीएसपी समेत एक पूर्व मंत्री के भाई, बिल्डर, राजनीतिक दल के नेता समेत कई की मामले में संलिप्तता का आरोप लगाया था।


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