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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो को आजीवन कारावास

नाबालिग संग सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने रामदास सरदार और वीरेन सरदार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sat, 09 Feb 2019 12:40 PM (IST)Updated: Sat, 09 Feb 2019 12:40 PM (IST)
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो को आजीवन कारावास
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो को आजीवन कारावास

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता।  नाबालिग को बहला-फुसलाकर शराब पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने रामदास सरदार और वीरेन सरदार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसला प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दस अनुज कुमार की अदालत ने सुनाया। दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों को कोर्ट ने 31 दिसंबर को दोषी करार दिया था। मामले में दस लोगों की गवाही कोर्ट में हुई थी। पीपी रमेश नारायण तिवारी ने कोर्ट में बहस की थी।

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घटना 12 अगस्त 2012 की है। पीडि़ता ने जादूगोड़ा थाने में 15 अगस्त 2012 को दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार पीडि़ता अपने मौसा के घर पर रहती थी। वह टीवी देखने के लिए 12 अगस्त की देर शाम को एक परिचित के घर जा रही थी। रास्ते में रामदास सरदार व वीरेन सरदार ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गए। दोनों ने उसे महुआ शराब पिलाई। शराब पीने के बाद उन लोगों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। उसने शोर मचाया तो कुछ लोग वहां पहुंचे। जिसे देखकर दोनों वहां से भाग गए और गांव वालों ने पीडि़ता को मौसा के घर पहुंचाया। 


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