14 माह बाद जेल से रिहा हुआ कलीमुद्दीन, अलकायदा का सदस्य बता एटीएस ने भेजा था जेल
जमशेदपुर के मानगो आजादनगर निवासी और आतंकी संगठन अलकायदा के संदिग्ध सदस्य मौलाना कलीमुद्दीन मुजाहिरी को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिलने पर घाघीडीह सेंट्रल जेल प्रशासन ने रविवार को रिहा कर दिया। एटीएस ने उसे 22 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था।
जमशेदपुर, जागरण संवाददाता : जमशेदपुर के मानगो आजादनगर निवासी और आतंकी संगठन अलकायदा के संदिग्ध सदस्य मौलाना कलीमुद्दीन मुजाहिरी को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिलने पर घाघीडीह सेंट्रल जेल प्रशासन ने रविवार को रिहा कर दिया। न्यायालय ने उसे 3 नवंबर को जमानत मिली थी।
मूल रूप से वह रांची के रड़गांव क्षेत्र का रहने वाला है। झारखंड की एटीएस ने उसे 22 सितंबर 2019 को जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया था। उस पर आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद बिष्टुपुर के धातकीडीह निवासी अब्दुल शामी, मानगो के जीशान अली और ओड़िशा के अब्दुल रहमान कटकी का सहयोगी होने का आरोप था।
न्यायालय में एटीएस आरोपित के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं दे पाई जिसके कारण उसे जमानत मिल गई। अलकायदा से जुड़े होने के आरोप में बिष्टुपुर धतकीडीह निवासी अहमद मसूद अकरम और मानगो निवासी राजू उर्फ नसीम घाघीडीह सेंट्रल जेल में 2016 से बंद है। बिष्टुपुर थाना में 25 जनवरी 2016 को कलीमुद्दीन समेत अन्य के खिलाफ संगीन मामला दर्ज किया गया था।
हरियाणा के मेवात में जनवरी 2016 को अब्दुल शामी और 2015 दिसंबर को ओड़िशा से अब्दुल रहमान कटकी को दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ के बाद मौलाना कलीमुद्दीन पुलिस की जांच के दायरे में आया था। उससे बिष्टुपुर थाना में पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया था। इसके बाद से वह फरार था। बाद में वह एटीएस के हत्थे चढ़ गया।