नियम ताक पर रखकर हुआ टाटा का लीज नवीकरण
झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि टाटा कंपनी का लीज नवीकरण अवैध और असंवैधानिक है। लीज क्षेत्र के रेंट का मामला वर्ष 2001 से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसी बीच सरकार ने वर्ष 2005 में लीज का नवीकरण कर दिया, जो पूरी तरह से गलत है।
जासं, जमशेदपुर : झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि टाटा कंपनी का लीज नवीकरण अवैध और असंवैधानिक है। लीज क्षेत्र के रेंट का मामला वर्ष 2001 से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसी बीच सरकार ने वर्ष 2005 में लीज का नवीकरण कर दिया, जो पूरी तरह से गलत है।
उन्होंने कहा कि डीड में रकबा व चौहद्दी का उल्लेख नहीं है। बिना इसके सरकार ने रेंट कैसे तय किया। टाटा कंपनी को 150 करोड़ रुपये बकाया रेंट भुगतान करना था। गरीबों के बीमा के लिए कंपनी सरकार को हर वर्ष 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने वाली थी। तीन वित्तीय वर्ष को छोड़ कर इसका भी भुगतान नहीं हुआ। नवीकरण में रैयती जमीन को अलग करने की बात कही गई है, यानी सरकार भी मान रही कि टाटा कंपनी ने रैयतों की जमीन पर कब्जा किया है। शिडयूल 4-5 में नियम का उल्लंघन करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। सरकार यह बताए कि उल्लंघन किसने किया है।
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शिड्यूल वन भूमि पर
मॉल व बिल्डिंग कैसे
टाटा कंपनी ने छायानगर, चंडीनगर और आसपास के क्षेत्र में बसे लोगों को मकान तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया है। लीज में शिड्यूल वन की जमीन कंपनी के काम योग्य बताई गई है। यहां बस्ती नहीं बसाई जा सकती है। कंपनी शिड्यूल वन जमीन पर मॉल व बिल्डिंग बनाकर बेच रही है। वहीं गरीबों का घर तोड़ रही है। सरकार सबसे पहले शिड्यूल वन, टू, थ्री, फोर व फाइव की जमीन चिह्नित करे और चौहद्दी बताए।
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कैंसर अस्पताल में किसका पैसा
उन्होंने कहा कि सरकार ने रांची में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए टाटा कंपनी को मुफ्त में जमीन दी है। सरकार यह बताए कि कैंसर अस्पताल का निर्माण किस पैसे से होगा। टाटा कंपनी का सरकार के पास 500 करोड़ से अधिक का बकाया भी है।
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घर तोड़ने पर होगा आंदोलन
कहा कि लीज एरिया चिह्नित किए बिना घर तोड़े जाने पर झारखंड विकास मोर्चा आंदोलन करेगा। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देना खुशी की बात है, लेकिन इसके लिए किसी को उजाड़ना गलत है। सरकार लोगों को बसाना चाह रही या उजाड़ना स्पष्ट करे।
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दायर करेंगे जनहित याचिका : दीपक
उधर,प्रेसवार्ता में मौजूद अधिवक्ता दीपक कुमार सिंह ने कहा कि नियम के विपरीत लीज नवीकरण मामले पर जनहित याचिका दायर किया जाएगा। बताया कि जमशेदपुर में नगर निगम नहीं बन सकता है। पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में यह नगर परिषद व नगर पंचायत भी नहीं बनाया जा सकता। इस दौरान अभय सिंह, जटाशंकर सिंह आदि भी मौजूद थे।
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छह को निकलेगी रैली
शहर में गरीबों का घर उजाड़े जाने के विरोध में विपक्षी महागठबंधन की ओर से छह दिसंबर को रैली निकाली जाएगी। रैली एग्रिको ट्रांस्पोर्ट मैदान से प्रारंभ होकर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचेगी। वहां प्रदर्शन के बाद जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा जाएगा।