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कोविड से मौत पर जुस्को कर्मचारियों को भी मिलेगा फैमिली बेनीफिट स्कीम का लाभ, ये रही पूरी जानकारी

टाटा स्टील यूटिलिटिज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में जुस्को) में कोविड 19 संक्रमण से यदि किसी कर्मचारी की मौत होती है तो उनके आश्रित को टाटा स्टील की तर्ज पर फैमिली बेनीफिट स्कीम का लाभ मिलेगा। ये रही पूरी जानकारी।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sat, 05 Jun 2021 06:01 PM (IST)Updated: Sun, 06 Jun 2021 09:20 AM (IST)
कोविड से मौत पर जुस्को कर्मचारियों को भी मिलेगा फैमिली बेनीफिट स्कीम का लाभ, ये रही पूरी जानकारी
टाटा स्टील पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए घोषणा कर चुकी है

जमशेदपुर, जासं। टाटा स्टील यूटिलिटिज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में जुस्को) में कोविड 19 संक्रमण से यदि किसी कर्मचारी की मौत होती है तो उनके आश्रित को टाटा स्टील की तर्ज पर फैमिली बेनीफिट स्कीम का लाभ मिलेगा। जुस्को कंपनी टाटा स्टील की ही 100 प्रतिशत सब्सिडियरी कंपनी है।

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जुस्को में कार्यरत हर एक कर्मचारी को टाटा स्टील के ही तर्ज पर सभी तरह की सुविधाएं व भत्ते मिलते हैं। टाटा स्टील पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए घोषणा कर चुकी है कि यदि उनके फ्रंटलाइन कर्मचारियों की कोविड 19 से मौत होती है तो उन्हें इम्प्लाई फैमिली बेनीफिट स्कीम का लाभ मिलेगा। जबकि सामान्य कर्मचारी की मौत पर वे फैमिली बेनीफिट स्कीम के हकदार होंगे। जमशेदपुर शहर को पानी-बिजली सहित आवश्यक सुविधाएं देने वाली जुस्को कर्मचारी भी अब फैमिली बेनीफिट स्कीम के हकदार होंगे। नई सुविधा को जल्द प्रभावी किया जा रहा है। हालांकि कंपनी प्रबंधन ने पुष्टि की है कि जुस्को कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं में थोड़ा बदलाव भी संभव है। हालांकि यह कर्मचारियों को भविष्य के प्रति उम्मीद बंधाता है। 

फैमिली बेनीफिट स्कीम के तहत मिलेंगी ये सुविधाएं

-संबधित कर्मचारी के आश्रित को उनका पीएफ व ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।

-स्कीम के तहत मृतक परिवार अपना नॉमिनी बदल सकते हैं। यानि पत्नी नॉमिनी है तो वे अपने बेरोजगार बेटे का नाम अपने स्थान पर जोड़ सकती है। ऐसी स्थिति में बेटे को अपनी उम्र के 60 वर्ष तक अपने पिता का बेसिड-डीए मिलता रहेगा। लेकिन बेटा बालिक होना चाहिए

-बेटा नहीं होने पर पत्नी अपनी बेटी का नाम नॉमिनी में जोड़ सकती है।

-स्कीम के तहत मृतक की पत्नी को आजीवन मेडिकल सुविधा जबकि बेटा को 25 वर्ष तक और बेटी को उसकी शादी तक मिलेगी।

-मृतक कर्मचारी के माता-पिता भी हैं तो उन्हें भी मेडिकल सुविधा का लाभ मिलता रहेगा।

-कर्मचारी के आश्रित को तीन वर्ष तक क्वार्टर सुविधा का लाभ मिलेगा।


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