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Jamshedpur News: 6 महीने से राशन नहीं लिया तो 1 अक्टूबर से बंद होगा कार्ड, e-kyc कराने के लिए मिलेंगे सिर्फ 3 महीने

Published: Sat, 12 Sep 2026 07:56 PM (IST)

झारखंड सरकार उन राशन कार्डधारकों के कार्ड निष्क्रिय करेगी जिन्होंने पिछले छह महीनों से राशन नहीं उठाया है। 1 अक्टूबर ...और पढ़ें

1 अक्टूबर से जिन कार्डों को निष्क्रिय किया जाएगा, उन्हें दोबारा चालू कराने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना होगा।

1 अक्टूबर से जिन कार्डों को निष्क्रिय किया जाएगा, उन्हें दोबारा चालू कराने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना होगा।

HighLights

  1. 30 सितंबर तक राशन उठाएं, अन्यथा कार्ड ब्लॉक हो जाएगा।

  2. निष्क्रिय कार्डों को पुनः सक्रिय करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। अगर आप या आपका परिवार पिछले छह महीनों से जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान से राशन नहीं उठा रहा है, तो सतर्क हो जाइए। 
 
राज्य सरकार ऐसे साइलेंट राशन कार्डधारकों पर सख्त रुख अपनाने जा रही है। 1 अक्टूबर से ऐसे सभी कार्डों को अस्थायी रूप से इन-एक्टिव (निष्क्रिय) कर दिया जाएगा। 
 
अगर आप अपना राशन कार्ड चालू रखना चाहते हैं, तो आपके पास 30 सितंबर तक का अंतिम मौका है। इस तय सीमा के भीतर राशन का उठाव करने पर कार्ड स्वतः सक्रिय रहेगा। 
 

कार्ड ब्लॉक हुआ तो क्या होगा?  

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अगले एक-दो दिनों में इसका आधिकारिक विज्ञापन जारी कर आम सूचना देने वाला है। 1 अक्टूबर से जिन कार्डों को निष्क्रिय किया जाएगा, उन्हें दोबारा चालू कराने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना होगा। 
  •     ई-केवाईसी अनिवार्य: कार्ड को पुनः सक्रिय कराने के लिए लाभार्थियों को अपनी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) करानी होगी। 
  •     समय सीमा: ई-केवाईसी कराने के लिए 1 अक्टूबर 2026 से 1 जनवरी 2027 तक (कुल 3 महीने) का समय दिया जाएगा। 
  •     ग्राउंड वेरिफिकेशन: इस दौरान विभाग की टीमें फील्ड सत्यापन के जरिए लाभार्थियों की पहचान करेंगी।


    अंतिम मौका: यदि 1 जनवरी 2027 तक भी ई-केवाईसी नहीं कराई गई, तो राशन कार्ड स्थायी रूप से ब्लॉक हो सकता है और राशन सुविधा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।

क्यों लिया गया यह फैसला?

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की जांच में यह बात सामने आई है कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे कार्डधारक हैं, जो राशन तो नहीं लेते, लेकिन कार्ड का इस्तेमाल अन्य सरकारी योजनाओं के लिए कर रहे हैं।

  •     अन्य योजनाओं के लिए बना राशन कार्ड: कई लोगों ने आयुष्मान भारत योजना (मुफ्त इलाज) और मंईयां सम्मान योजना जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के पात्रता दस्तावेज के रूप में राशन कार्ड बनवाया है। 
  •     फर्जीवाड़े पर रोक: नियमित राशन न उठाने वाले फर्जी और अयोग्य लाभार्थियों को छांटना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। 
  •     पात्रों तक पहुंचे लाभ: इस कदम से खाद्यान्न की बर्बादी रुकेगी और वास्तव में जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक ही राशन पहुंच सकेगा।


केंद्र सरकार के निर्देश पर कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन (राजपत्र) और दिशा निर्देशों के तहत की जा रही है।

केंद्रीय नियमों के अनुसार, लगातार 6 महीने तक राशन न उठाने वाले खातों को ब्लॉक कर अगले 3 महीनों के भीतर भौतिक सत्यापन और ई-केवाईसी के जरिए उनकी पात्रता का पुनर्मूल्यांकन करना अनिवार्य है।

इसी गाइडलाइन का पालन करते हुए झारखंड सरकार राज्य भर में यह अभियान शुरू करने जा रही है। 

यदि आपका राशन कार्ड पिछले कुछ समय से इस्तेमाल में नहीं है, तो 30 सितंबर से पहले अपने नजदीकी पीडीएस डीलर के पास जाकर राशन का उठाव अवश्य कर लें, ताकि आपको भविष्य में ई-केवाईसी और सत्यापन की जटिल प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। 

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