कोरोना को काबू में करने के लिए बढेगी सख्ती, हेमंत सरकार का फैसला आज
सूबे की हेमंत सरकार ने कोरोना के बढते मामले को देखते हुए चार जनवरी को कइ तरह की पाबंदिया लगायी थी। पाबंदी 15 जनवरी तक के लिए थी। आंशिक पाबंदियां कोरोना को काबू करने में कारगर साबित नहीं हो रही है।
जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। आंशिक पाबंदियां कोरोना को काबू करने में कारगर साबित नहीं हो रही है। कोरोना संक्रमितों का आंकडा बढता जा रहा है, वही मौतें भी हो रही हैं। इसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सख्ती बढाएगी। इस बाबत आज यानी शनिवार को आपदा प्रबंधन विभाग की होनेवाली बैठक पर कोल्हान के तीनों जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावां जिले की निगाहें भी टिकी हैं। सूबे की हेमंत सरकार ने कोरोना के बढते मामले को देखते हुए चार जनवरी को कइ तरह की पाबंदिया लगायी थी। पाबंदी 15 जनवरी तक के लिए थी।
जहां तक पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर की बात है यहां का कदमा एवं बारीडीह का इलाका हाट स्पाॅट के रूप में सामने आया है। कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर में भी दोनों इलाके हाट स्पाॅट थे। इसके साथ हर गोलमुरी का इलाका भी कोरोना संक्रमण के मामले में चिंता बढाने वाला है। दो दिन पूर्व कोरोना संक्रमण को देखते हुए गोलमुरी सर्कस मैदान में लगे तिब्बत मार्केट को सील करना पडा था। दरअसल, मार्केट के नब्बे प्रतिशत दुकानदार कोरोना पाॅजिटिव पाए गए थे। सर्विलांस टीम दुकानदारों की जांच रिपोर्ट आने के बाद मार्केट पहुंची एवं दुकानों को सील करने की कार्रवाइ शुरू की। सभी दुकानदारों को दुकान में अपना सामान छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। सर्विलांस अधिकारी पुलक मंडल के अुनसार 70 दुकानदारों का स्वाब सात जनवरी को लिया गया था, जिसमें 60 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें से करीब 40 लोगों में कोरोना के लक्षण मिले हैं, जबकि 20 में कोई लक्षण नहीं है। इसके बावजूद एहतियात के तौर पर मार्केट को 10 दिन के लिए सील किया गया है। मार्केट तब खोला जाएगा, जब दोबारा रिपोर्ट निगेटिव नहीं आ जाती।
ये की गयी थी अनुशंशा
कोरोना की तीसरी लहर में मरीजों की तादात बढने लगी तो राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने कोरोना को काबू में करने के लिए कइ कदम उठाने के सुझाव दिए थे।
• अनिवार्य वस्तुओं की श्रेणी आने वाली दुकानें एक दिन गैप कर खुलें तथा शाम पांच बजे तक ही खोलने की अनुमति मिले।
• दूसरे राज्यों या देशों से किसी भी माध्यम से आने वाले लोगों के लिए आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया जाए जो अधिकतम 72 घंटे के भीतर का हो।
• 15 जनवरी तक शाम छह बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू किया जाए।
• अनिवार्य वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकाने रविवार को अनिवार्य रूप से बंद हो ।
• पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए।
अभी लागू है ये पाबंदी
- सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम पूर्णत: बंद रहेंगे।
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे, लेकिन इन संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे।
- सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
- रेस्टोरेंट, बार एवं दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगी। बाकी सभी दुकानें रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी।
- आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे।
- इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत या 100 दोनों में से जो कम हो।
- सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे।
- बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा। सरकारी की ओर से घोषित इन पाबंदियों की मियाद 15 जनवरी 2022 को खत्म हो रही है।