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Lockdown/ Unlock Guidelines: झारखंड सरकार Unlock 6.0 में देगी बडी राहत? इनकी उम्मीदें हो सकती पूरी

Jharkhand Unlock 0.6 धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत मिलने की उम्मीद है। स्कूलों को खोलने पर भी फैसला दूसरों राज्यों को देखते हुए संभव है। हेमंत सरकार जल्द अनलाॅक छह का गाइडलाइन जारी कर सकती है।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Tue, 27 Jul 2021 09:58 PM (IST)Updated: Wed, 28 Jul 2021 09:39 AM (IST)
Lockdown/ Unlock Guidelines: झारखंड सरकार Unlock 6.0 में देगी बडी राहत?  इनकी उम्मीदें हो सकती पूरी
कोरोना को लेकर लाकडाउन में झारखंड सरकार क्रमवार छूट दे रही है।

जमशेदपुर, जासं। कोरोना को लेकर लाकडाउन में झारखंड सरकार क्रमवार छूट दे रही है। अब अनलाॅक छह पर निर्णय की उल्टी गिनती शुरू है। इसमें कोचिंग संचालकों को राहत की उम्मीद है। बस संचालक भी आस लगाए बैठे है। इससे अलावा धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत मिलने की उम्मीद है। स्कूलों को खोलने पर भी फैसला दूसरों राज्यों को देखते हुए संभव है। हेमंत सरकार जल्द अनलाॅक छह का गाइडलाइन जारी कर सकती है।

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जमशेदपुर में कई ऐसे कोचिंग संस्थान है, जो देश में प्रसिद्ध हैं। इंजीनियरिंग हो या मेडिकल प्रवेश परीक्षा हो या फिर बैंकिंग, रेलवे, एसएससी हो यहां के छात्र देश में लोहा मनवाते हैं। पिछले दो वर्ष में इनके संस्थान मात्र तीन माह के लिए खुले थे। झारखंड सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में छूट दी जा रही है। अब तो पार्क भी खुल गए, लेकिन कोचिंग संस्थानों के खुलने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस कारण इन संस्थानों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन देना तथा भाड़ा देना मुश्किल हो रहा है। उपर से बैंक का ईएमआइ। नारायणा आइआइटी/नीट एकेडमी के केंद्र निदेशक श्याम भूषण व श्रीमन क्लासेस के संस्थापक श्रीमन नारायण त्रिगुण बताते हैं कि ऑनलाइन क्लास तो हो रहा है, लेकिन वह बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए नाकाफी है। जितना बच्चे केंद्र में आकर अध्ययन-अध्यापन का कार्य करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं वह नहीं हो पा रहा है। साथ ही फीस का मामला भी फंस रहा है। छात्रों के अभिभावक फीस केंद्र में पढ़ने के लिए देते हैं, ऐसे में अभिभावकों पर भी ज्यादा दबाव नहीं बनाया जा सकता है। फीस भी सही समय पर जमा नहीं हो पा रहा है। बैंक ईएमआइ भरना भी मुश्किल हो रहा है। बड़ी मुश्किल से शैक्षणिक संस्थानों को चलाया जा रहा है।

जमशेदपुर में छोटे-बडे 35 कोचिंग संस्थान हैं संचालित

जमशेदपुर के कोचिंग संस्थान के संचालकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि जल्द से जल्द कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दें। संचालकों ने मुख्यमंत्री से रहम करने की अपील की। अगर ऐसे ही चलता रहा तो संस्थानों को चलाना मुश्किल हो जाएगा। जमशेदपुर शहर में ही लगभग 35 छोटे-बड़े कोचिंग संस्थान हैं।

अनलाक पांच में मिली थी ये छूट

1. सभी जिलों में सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी।

2. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 फीसद मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे।

3. शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल - किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे।

4. सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे।

5. स्टेडियम, जिम्नाजियम और पार्क खुल सकेंगे।

6. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

7. आंगनबाडी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

8. 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।

9. बैंकेट हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

10. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।

11. जुलूस पर रोक जारी रहेगी।

12. राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई है।

13. अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी।

14. पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं।

15. भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जाएगी।

16. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेंगी।

17. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।

18. निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा।।

19. दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा।

20. दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का होम क्वारंटाइन नहीं होगा। आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी।

21. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।

22. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

23. उक्त आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।


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