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Jharkhand Unlock 5.0 Guideline : बस संचालकों को झारखंड सरकार ने दी बडी राहत, जाने अनलाॅक 5 में क्या बढी सहूलियत

बस संचालकों को झारखंड सरकार ने दी बडी राहत दी है। अब एक जिले से दूसरे में बसों का परिचालन हो सकेगा। इसके अलावा होटलों एवं दुकानों को खोलने में भी राहत की गइ है। जाने अनलाॅक 5 में क्या बढी सहूलियत।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Wed, 30 Jun 2021 09:45 PM (IST)Updated: Wed, 30 Jun 2021 10:53 PM (IST)
Jharkhand Unlock 5.0 Guideline : बस संचालकों को झारखंड सरकार ने दी बडी राहत, जाने अनलाॅक 5 में क्या बढी सहूलियत
जाने झारखंड में अनलाॅक 5 में क्या बढी सहूलियत।

जमशेदपुर, जासं। बस संचालकों को झारखंड सरकार ने दी बडी राहत दी है। अब एक जिले से दूसरे में बसों का परिचालन हो सकेगा। इसके अलावा होटलों एवं दुकानों को खोलने में भी राहत की गइ है। जाने अनलाॅक 5 में क्या बढी सहूलियत। सरकार के क्या हैं फैसले।

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  झारखंड के कोल्हान के तीनों जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावां में अब दुकानें सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा बसें भी एक-दूसरे जिले में आ-जा सकेंगी। होटल-रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, लेकिन कुछ पाबंदी के साथ। अब एक जगह पर पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर पाबंदी भी खत्म हो गइ है। अब पचास लोग एक जगह जमा हो सकेंगे।

ये रहा ताजा फैसला

1. सभी जिलों में सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी।

2. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 फीसद मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे।

3. शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल - किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे।

4. सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे।

5. स्टेडियम, जिम्नाजियम और पार्क खुल सकेंगे।

6. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

7. आंगनबाडी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

8. 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।

9. बैंकेट हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

10. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।

11. जुलूस पर रोक जारी रहेगी।

12. राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई है।

13. अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी।

14. पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं।

15. भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जाएगी।

16. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेंगी।

17. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।

18. निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा।।

19. दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा।

20. दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का होम क्वारंटाइन नहीं होगा। आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी।

21. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।

22. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

23. उक्त आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।


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