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Jamshedpur News: जानिए क्या है वन स्टाप सेंटर (सखी) के बारे में, जो झारखंड का महिलाओं के लिए बनेगा वरदान

Jamshedpur News केंद्र पर एक ही स्थान पर सभी सुविधा मिले इसके लिए सरकार ने शिकायत केंद्र वन स्टॉप सेंटर सखी महिलाओं के लिए खोला है। यहां कोई भी पीड़िता से संबंधित व्यक्ति या स्वयं पीड़िता अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। उनकी पूरी सहायता की जाएगी।

By Madhukar KumarEdited By: Published: Sat, 21 May 2022 09:07 AM (IST)Updated: Sat, 21 May 2022 09:07 AM (IST)
Jamshedpur News: जानिए क्या है वन स्टाप सेंटर (सखी) के बारे में, जो झारखंड का महिलाओं के लिए बनेगा वरदान
Jamshedpur News: पीड़ित महिलाओं के लिए अल्पकालीन आवासन की व्यवस्था की जाएगी।

जमशेदपुर, जासं। उपायुक्त विजया जाधव ने शुक्रवार को बैठक की, जिसमें जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वन स्टाप सेंटर ‘सखी’ पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। साकची स्थित रेडक्रास भवन में संचालित सेंटर की मूलभूत आवश्यकताओं की जानकारी लेने के बाद उपायुक्त ने कहा कि इस सेंटर को चौबीस घंटे चलाया जाए, ताकि पीड़ित महिलाओं को समय पर मदद मिल सके। सेंटर में महिला गार्ड की नियुक्ति-प्रतिनियुक्ति की जाए। सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण की जाए, ताकि कर्मियों से शिफ्ट वाइज काम कराया जा सके। सेंटर में हिंसा से पीड़ित महिलाओं के आवासन होने पर खाने की व्यवस्था साकची थाना समेत अन्य स्थानीय व्यवस्था के माध्यम से तथा पेयजल के लिए पानी का जार रखा जाए।

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एक ही स्थान पर मिलेगी तमाम सुविधाएं

केंद्र पर एक ही स्थान पर सभी सुविधा मिले, इसके लिए सरकार ने शिकायत केंद्र वन स्टॉप सेंटर सखी महिलाओं के लिए खोला है। यहां कोई भी पीड़िता से संबंधित व्यक्ति या स्वयं पीड़िता अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। उनकी पूरी सहायता की जाएगी। उपायुक्त ने वन स्टाप सेंटर ‘सखी’ का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए अंचल कार्यालयों समेत अन्य सरकारी कार्यालयों के साथ रेलवे स्टेशन पर करने का निर्देश जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को दिया। इसकी जानकरी वाट्सएप पर दी जाए। पीड़ित महिलाओं के लिए अल्पकालीन आवासन की व्यवस्था की जाए। बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी नंदकिशोर लाल, सिविल सर्जन डा. जुझार माझी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार समेत वन स्टाप सेंटर के सभी कर्मी उपस्थित थे।

इन मामलों में कर सकते शिकायत

घरेलू हिंसा, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना, धोखाधड़ी, दहेज संबंधित उत्पीड़न, डायन प्रथा, छेड़खानी, एसिड अटैक, यौन शोषण, बाल विवाह, इत्यादि

ये सेवाएं मिलेंगी

  • एसएमएस द्वारा दर्ज शिकायत की सूचना
  • मनोवैज्ञानिक एवं कानूनी सलाह
  • एफआइआर दर्ज करने की व्यवस्था
  • चिकित्सा की व्यवस्था
  • विशेष परिस्थिति में महिलाओं के लिए अल्पावास

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