Dhara 144: दिन में भी आपको करना पडेगा इन नियमों का पालन, नहीं तो पडेंगे मुश्किल में, पढ लें
Dhara 144 in Kolhan.झारखंड सहित कोल्हान के तीनों जिले मसलन पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम आैर सरायकेला-खरसावां जिले में धारा 144 लागू है। अगर नियमों की अनदेखी करेंगे तो मुश्किल को न्योता देंगे। ये आपको जानना जरूरी है। जरूर पढ लें।
जमशेदपुर, जासं। कोरोना की दूसरी लहर के जानलेवा बनने के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कडे फैसले लिए हैं। आठ अप्रैल से नाइट कर्यू लागू कर दिया है। रात आठ बजे से लेकर सुबह छह बजे तक घर से निकलने की मनाही है। आवश्यक सेवा को छोडकर बाजार भी रात आठ बजे से बंद रहेंगे।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन में आप मनमानी कर सकेंगे। झारखंड सहित कोल्हान के तीनों जिले मसलन पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावां जिले में धारा 144 लागू है। इसका मतलब यह हुआ कि आप दिन में भी नियम-कानून से बंधे रहने को बाध्य हैं। अगर नियमों की अनदेखी करेंगे तो मुश्किल को न्योता देंगे।
- ये आपको जानना जरूरी है।
- शादी में अधिकतम 200 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी, अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी।
- धार्मिक समेत सभी तरह के जुलूस और रैलियों पर पाबंदी।
- किसी सार्वजानिक जगह पर पांच लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने की मनाही।
- सभी स्कूल बंद रहेंगे, कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। हालांकि, 2021 में बोर्ड परीक्षा दे रहे 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास चल सकती है। ये कक्षाएं अनिवार्य नहीं होंगी, अभिभावक की इजाजत की जरूरत होगी।
- सभी तरह के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध।
- सभी खेल गतिविधियों पर पाबंदी, हालांकि खिलाड़ियों को स्टेडियम में ट्रेनिंग की इजाजत है।
- सभी रेस्टोरेंट में क्षमता से 50 फीसद ग्राहकों को ही बैठने की अनुमति रहेगी।
- बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल किसी कार्यक्रम के लिए नहीं होना चाहिए।
- सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, क्लब रात आठ बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे, हालांकि टेकहोम और होम डिलीवरी सेवा जारी रहेंगी।
- किसी भी सरकारी आफिस, धार्मिक या प्रार्थना की जगह, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटोरिक्शा या किसी भी सार्वजानिक जगह पर बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी।
शादी-ब्याह के लिए एसडीओ से लेनी होगी अनुमति
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने मानगो नगर निगम व जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यालय में बैठक बुलाई, जिसमें होटल व बैँक्वेट हॉल के मालिक-संचालक भी शामिल थे। एसडीओ ने कहा कि शादी-विवाह समारोह आदि के लिए अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। सरकार के दिशा-निर्देश की अवहेलना करने पर संबंधित बैंक्वेट हॉल, होटल, विवाह मंडप के मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल शादी या अंतिम संस्कार के अलावा और किसी कार्यक्रम के लिए नहीं होना चाहिए। होटल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, विवाह मंडप आदि के मालिकों व प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिया कि शादी में अधिकतम 200 लोग और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की ही इजाजत होगी। अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। किसी सार्वजानिक जगह पर पांच से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे। सभी तरह के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध है। सभी रेस्टोरेंट में क्षमता के 50 फीसद ही ग्राहकों को बैठने की अनुमति है। सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, क्लब रात आठ बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे, हालांकि होम डिलीवरी सेवा जारी रहेंगी।