Move to Jagran APP

Jharkhand Weekend Lockdown: गलतफहमी में एकदम नहीं रहें, वीकेंड लाॅकडाउन के सभी पुराने नियम ही हैं लागू, देखें पूरी गाइडलाइन

Jharkhand weekend lockdown आप एकदम गलतफहमी में नहीं रहें। कोरोना पर काबू पाने के लिए जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत वे सभी तमाम नियम आज भी लागू हैं जो पहले थे। मसलन घर से बेमतलब नहीं निकलें।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sat, 24 Jul 2021 09:14 PM (IST)Updated: Sat, 24 Jul 2021 09:30 PM (IST)
Jharkhand Weekend Lockdown: गलतफहमी में एकदम नहीं रहें, वीकेंड लाॅकडाउन के सभी पुराने नियम ही हैं लागू, देखें पूरी गाइडलाइन
पेट्रोल पंप, अस्पताल, दूध की दुकानें तो खुल ही रहनी है।

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। आप एकदम गलतफहमी में नहीं रहें। कोरोना पर काबू पाने के लिए जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत वे सभी तमाम नियम आज भी लागू हैं जो पहले थे। मसलन घर से बेमतलब नहीं निकलें। कल यानी रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। केवल दवा की दुकानें खुलीं रहेंगी। पेट्रोल पंप, अस्पताल, दूध की दुकानें तो खुली ही रहनी है।

loksabha election banner

अभी जारी है अनलाक पांच के ये नियम

राज्य सरकार ने अनलाक छह को लेकर कोइ नया गाइडलाइन जारी नहीं किया है। इस तरह अभी अनलाक पांच के नियम ही प्रभावी हैं। इस नियम के तहत दुकानें रात आठ बजे तक खुलनी है सामान्य दिनों में। अभी कोचिंग संस्थानों को खुलने का इंतजार करना पड रहा है। मंदिरों में भी लोगों की आवाजाही पर पाबंदी है। अनलाक पांच की गाइडलाइन में ही हेमंत सरकार के स्पष्ट किया था कि सभी नियम अगले आदेश तक जारी रहेंगे।

अनलाक पांच में मिली थी ये छूट

1. सभी जिलों में सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी।

2. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 फीसद मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे।

3. शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल - किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे।

4. सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे।

5. स्टेडियम, जिम्नाजियम और पार्क खुल सकेंगे।

6. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

7. आंगनबाडी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

8. 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।

9. बैंकेट हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

10. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।

11. जुलूस पर रोक जारी रहेगी।

12. राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई है।

13. अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी।

14. पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं।

15. भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जाएगी।

16. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेंगी।

17. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।

18. निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा।।

19. दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा।

20. दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का होम क्वारंटाइन नहीं होगा। आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी।

21. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।

22. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

23. उक्त आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.