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जमशेदपुर की अदालत चार चर्चित मामलों में सुनाएगी फैसला, मानगो दुष्कर्म कांड भी शामिल

मानगो में नाबालिक से सामूहिक दुष्कर्म जमीन कारोबारी तपन दास हत्याकांड कदमा में मामा के हाथों भानजे की हत्या के साथ लाखो सिंह अपहरण व हत्याकांड से जमशेदपुर दहल गया था। इन मामलों की अदालत में सुनवायी पूरी हो गयी है।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sun, 16 Jan 2022 04:37 PM (IST)Updated: Mon, 17 Jan 2022 09:40 AM (IST)
जमशेदपुर की अदालत चार चर्चित मामलों में सुनाएगी फैसला, मानगो दुष्कर्म कांड भी शामिल
मानगो में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में फैसला 18 जनवरी को।

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता : जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय झारखंड के जमशेदपुर शहर के चार चर्चित मामलों पर फैसला सुनाएगी। फैसला 18, 20 जनवरी और 27 जनवरी को आएगा। इनमें शहर से लेकर प्रदेश स्तर तक मानगो के नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले भी शामिल है जिसके मामले की जांच को लेकर कभी अदालत तक तो कभी मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचा था। सीआइडी ने भी मामले की जांच की। पुलिस की जांच को ही सीआइडी ने सही बताया। दुष्कर्म मामले में इंस्पेक्टर, डीएसपी, प्रदेश के एक मंत्री के भाई समेत अन्य के भी नाम भी सामने आए थे।

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मानगो में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में फैसला 18 जनवरी को

मानगो के एक आवासीय कालोनी में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पांच की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने 18 जनवरी को मामले में निर्णय देने की तिथि निर्धारित की है। इसकी जानकारी बचाव पक्ष के अधिवक्ता गौरव कुमार पाठक ने दी। मानगो दुष्कर्म के मामले में नाबालिग की मां की शिकायत पर मानगो थाना में जनवरी 2018 में इंद्रपाल सिंह सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था जिसमें एक आरोपित श्रीकांत जमानत पर बाहर है। आरोपितों का पुलिस ने नार्को टेस्ट भी कराया था। पुलिस की जांच शुरू होने पर मामले में शहर के कई लोगों का नाम सामने आया। नाबालिग के आरोप के कारण मामले में एमजीएम थाना के तत्कालीन इंस्पेक्टर इमदाद अंसारी और पटमदा के डीएसपी रहे अजय केरकेट्टा के नाम भी आए। मामले में अभियोजन पक्ष की दलील पर अदालत के आदेश पर डीएसपी, इंस्पेक्टर, प्रदेश के एक मंत्री के भाई समेत 22 को आरोपी बनाया गया। इस मामले में अदालत में अलग से कार्रवाई चल रही है। वहीं आरोपितों ने झारखंड उच्च न्यायालय में भी अपनी अर्जी दाखिल कर रखी है।

कदमा में मामा ने तीन वर्षीय भांजे की कर दी थी हत्या, अदालत का निर्णय 20 को

कदमा थाना क्षेत्र में तीन वर्षीय भांजे शुभम शौर्य उर्फ ओम की अपहरण कर उसके मामा आशुतोष झा उर्फ मुन्ना उर्फ अनिकेत झा ने 14 दिसंबर 2018 को पत्थरों से कूचकर मार डाला था। उसका शव आदित्यपुर के आरआइटी थाना क्षेत्र प्लेटिना सिटी कैंपस के पश्चिम की तरफ 150 गज दूरी झाडियों के पास डंपर के नीचे पड़ी मिली थी। इस मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत 20 जनवरी को अदालत अपना निर्णय सुनाएगी। आरोपित आदित्यपुर बाबाकुटी का निवासी है। कदमा रामजनमनगर रोड नंबर छह में धमेंद्र मिश्रा अपनी पत्नी और एकलौता पुत्र शुभम शौर्य के साथ रहते थे। मूल रूप से बहार के सौर बाजार सहरसा के निवासी है। आराेपित हीनभावना से ग्रसित था और बहन की डांट से अपमानित महसूस कर रहा था। घटना के दिन आरोपित भांजे को कुरकरे दिलाने के बहाने अपहरण कर लिया था। बाद में भांजे में हत्या कर दी थी। इसके बाद भाग निकला था। आरोपित को पुलिस टीम ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया था।

जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या में अदालत का फैसला 27 को, पत्नी समेत अन्य है आरोपित

टेल्को शमशेर रेसीडेंसी निवासी व जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत 27 जनवरी को फैसला सुनाएगी। हत्या के मामले में मुख्य आरोपित मृतक की पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेटरानी, सुमित सिंह, सोनू लाल समेत अन्य है। श्वेता दास हजारीबाग और सुमित सिंह रांची जेल में बंद है। हत्याकांड के मामले में 20 गवाह है। 12 जनवरी 2018 को शमशेर रेसीडेंसी निवासी व जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि श्वेता दास ने अपने प्रेमी सुमित सिंह के साथ मिलकर तपन दास की हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को सोनू लाल की मदद से बड़ाबांकी में फेंकवा दिया गया था। शमशेर रेसीडेंसी में लगी सीसीटीवी फुटेज से मामले का खुलासा हुआ था।

बर्मामाइंस के युवक लाखो सिंह की अपहरण के बाद हत्या, 27 को फैसला

बर्मामाइंस कैरेज कालोनी के युवक लाखो सिंह की अपहरण कर 2019 में हत्या कर दी गई थी। हत्या के कई दिन बाद उसका शव परसुडीह के करनडीह से बरामद किया गया था। हत्या का आरोप अफजल, बसंत उपाध्याय, रौनक सिंह समेत एक अन्य पर है। हत्या मामले में सुनवाई 15 जनवरी को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में पूरी हो गई। हत्या पर अदालत का फैसला 27 जनवरी को आएगा।


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