जमशेदपुर, जागरण संवाददाता।  जमशेदपुर न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार के न्यायालय ने सात लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में प्रेम शर्मा को चार साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जुर्माना नहीं देन पर सजा की अवधि तीन माह के लिए बढ़ा दी जाएगी। आरोपित के विरुद्ध जयदीप कुमार ने धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता गौरव कुमार पाठक ने बहस की।

प्रेम शर्मा के पुत्र सुमित कुमार ने ने सरकारी जमीन को रैयत बताकर सात लाख रुपये में बेच दिया गया था। मामला 2019 का है। प्रेम शर्मा एसडीओ कार्यालय का सेवानिवृत क्लर्क हैै। तीन साल से न्यायिक हिरासत में है।

करोड़ों की ठगी के आरोपी के विरुद्ध एक और मामला दर्ज

इधर बिष्टुपुर थाने की पुलिस ने जमीन की खरीद-बिक्री के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी मामले के आरोपी के विरुद्ध एक और प्राथमिकी दर्ज हुई है। इस मामले में सुंदरनगर निवासी गुरप्रीत सिंह बिरदी को ओडिशा के रायरंगपुर में छापेमारी कर 15 दिन पहले गिरफ्तार किया था।

आरोपित जेल में है, उसके विरुद्ध जालसाजी के 90 से अधिक मामले शहर के विभिन्न थानों में दर्ज है। बता दें कि इसमें आरोपी के विरुद्ध एक बार फिर मानगो थाना क्षेत्र गुणमय कॉलोनी निवासी देवजीत कुमार ने मामला दर्ज करवाया था।

इसमें युवक के खिलाफ जमीन दिलाने के एवज में सात लाख रुपये की धोखाधड़ी किए जाने की प्राथमिकी बिष्टुपुर थाना में दर्ज कराई है। आरोपित पर 100 से अधिक लोगों से ठगी किए जाने के आरोप हैं।

Edited By: Yashodhan Sharma