IRCTC: टाटानगर के स्टॉल संचालकों को मिली यह सुविधा, करना होगा इन नियमों का अनुपालन
IRCTC. स्टॉल लाइसेंसियों को हिदायत है कि वे कोविड 19 के नियमों का अनुपालन करते हुए मुंह व नाक को अच्छी तरह से मास्क या किसी चीज से ढ़ंक कर रखेंगे। हाथों में दस्ताना पहनेंगे और किसी भी खाद्य प्रद्धार्थ को स्वयं न देकर यात्रियों को उठाने का आग्रह करेंगे
जमशेदपुर, जासं। कोविड 19 के कारण केंद्र सरकार ने 22 मार्च 2020 से ही सभी पैक्ड फूड को बेचने पर रोक लगा दी थी। लॉकडाउन खुलने के बाद चक्रधरपुर मंडल ने ट्रेनों और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अपने सभी स्टेशनों में संचालित खान-पान के स्टॉलों को पुन: संचालित करने का आदेश दिया है।
चक्रधरपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने लॉकडाउन के बाद स्टालों से बना-बनाया पैक्ड खाना बेचने का आदेश दिया। मालूम हो कि पहली जून से लॉकडाउन के बाद भारतीय रेलवे के समस्त खानपान इकाइयों को खोलने का आदेश रेल मंत्रालय द्वारा दिया गया था जिसमें यह प्रावधान था मात्र चाय- कॉफी, शीतल पेय व बिस्किट, चिप्स व नमकीन के पैकेट आदि ही बेचा जाएगा उस समय रेल मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया था। बाद में जन आहार फूड प्लाजा जैसे खानपान प्रतिष्ठानों, जिसमें किचन की सुविधा है उसमें टेक-अवे पद्धित से पैक्ड खाना यात्रियों को बेचने की छूट दी गइ। लेकिन सभी ट्रेनों के यात्रियों को मौका नहीं मिलता था कि वे फूड प्लाजा या जानाहार केंद्र से आकर खाना ले जाएं। क्योंकि रेलवे बोर्ड ने सभी ट्रेनों के पेंट्री कार में भी खान-पान की बिक्री पर रोक लगा दी थी ताकि पैकेड फूड बेचने से कहीं कोरोना के संक्रमण का फैलाव न हो। ऐसे में ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री मजबूर हो कर बिस्किट, नमकीन व पानी का बोतल खरीदकर अपनी भूख मिटाते थे।
इन नियमों का करना होगा अनुपालन
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सभी स्टॉलों को सख्त निर्देश है कि वे अपने स्टॉल और आसपास स्वच्छता का पूरा ख्याल रखेंगे। स्टॉल लाइसेंसियों को हिदायत है कि वे विक्रेता वेंडर कोविड 19 के नियमों का अनुपालन करते हुए मुंह व नाक को अच्छी तरह से मास्क या किसी चीज से ढ़ंक कर रखेंगे। हाथों में दस्ताना पहनेंगे और किसी भी खाद्य प्रद्धार्थ को स्वयं न देकर यात्रियों को उठाने का आग्रह करेंगे ताकि वे किसी भी यात्री के सीधे संपर्क में नहीं आएंगे। प्रत्येक पैकेट पर निर्माता का नाम, फूड लाइसेंस का नंबर, बनाने की तारीख, खाने का मूल्य सहित खाना कितने समय के बाद अनुपयोगी हो जाएगा यानि एक्सपायरी हो जाएगा। इन सभी बिंदुओं को स्पष्ट रूप से बेचे जाने वाले सभी खाद्य उत्पादों पर अंकित करवाना जयरी है।साथ साथ रेलवे के वाणिज्य एवं खानपान निरीक्षकों को आदेश दिया गया है कि इन सभी चीजों को कढ़ाई पूर्वक अनुपालन कराएं।
किया गया था 5000 रुपये का जुर्माना
चक्रधरपुर मंडल में अनलॉक के बाद जब ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ तो एक स्टॉल संचालक पैकेड फूड की बिक्री कर रहे थे। एक यात्री ने कोरोना संक्रमण के फैलाव का अंदेशा बताते हुए इसकी शिकायत ट्वीटर के माध्यम से रेल मंत्री से की। इसके बाद टाटानगर स्टेशन के स्टॉल संचालक पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।