हज यात्री ध्यान दें : पांच फरवरी तक किस्त नहीं भरी तो हज से वंचित
Haj. इस साल हज पर जाने वालों को पांच फरवरी तक पहली किस्त जमा करनी होगी। पहली किस्त जमा नहीं करने वाले आजमीन का हज कैंसिल कर दिया जाएगा।
जमशेदपुर, जेएनएन। पांच फरवरी तक किस्त नहीं भरने पर हज से वंचित हो सकते हैं। दरअसल, इस साल हज पर जाने वालों को पांच फरवरी तक पहली किस्त जमा करनी होगी। पहली किस्त जमा नहीं करने वाले आजमीन का हज कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे आजमीन हज करने से महरूम हो जाएंगे। केंद्रीय हज कमेटी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।
जमशेदपुर से इस बार 333 आजमीन हज पर जाएंगे। इनमें से 76 आजमीन ने मदरसा फैजुल उलूम से और 257 आजमीनों ने साकची जामा मस्जिद से फार्म भरा है। अब इन आजमीनों को पहली किस्त जमा करनी होगी। केंद्रीय हज कमेटी के आदेश के अनुसार आजीमन को पांच फरवरी तक पहली किस्त जमा करनी होगी। पहली किस्त के तौर पर 81 लाख रुपये जमा होंगे। यही नहीं, 18 मार्च तक दूसरी किस्त भी जमा करनी होगी। दूसरी किस्त के तौर एक लाख 20 हजार रुपये जमा करने होंगे। पहली किस्त पांच फरवरी तक जमा नहीं करने वाले आजमीनों का नाम हज पर जाने वालों की सूची से काट दिया जाएगा।
एक साथ भर सकते दो किस्त
केंद्रीय हज कमेटी ने आजमीन के सामने ये आप्शन दिया है कि वो एक साथ दोनों किस्त जमा कर सकते हैं। आजमीन दो लाख एक हजार रुपये की किस्त पांच फरवरी तक एक साथ भी जमा कर सकते हैं। अलग-अलग जमा करने पर भी आजमीन को 18 मार्च तक दूसरी किस्त जमा करनी ही होगी। ऐसा नहीं करने पर उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। इस तरह किस्त अदा नहीं करने वाले आजमीन हज से महरूम हो जाएंगे।
इस बार जमा होंगी तीन किस्तें
केंद्रीय हज कमेटी के आदेश के अनुसार इस साल आजमीन को तीन किस्तों में रकम जमा करनी होगी। दो किस्तों की रकम बता दी गई है। बाकी की एक किस्त की रकम तब बताई जाएगी जब केंद्रीय हज कमेटी एयर इंडिया या किसी अन्य कंपनी से आजमीनों को मक्का ले जाने का टेंडर कर लेगी।
तो काट दिया जाएगा सूची से नाम
हज जमा करना जरूरी है। पांच फरवरी तक अगर पहली किस्त जमा नहीं की तो कार्रवाई करते हुए आजमीन का नाम सूची से काट दिया जाएगा।
-मो. इकबाल, प्रवक्ता हज कमेटी जमशेदपुर