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टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगी ग्रेच्युटी में 20 लाख की छूट

टाटा स्टील टाटा मोटर्स सहित देश की वैसी सभी निजी कंपनियां जिनका अपना ट्रस्ट बोर्ड है वहां के कर्मचारियों को अब ग्रेच्युटी की 20 लाख रुपये तक की राशि में आयकर की छूट मिलेगी।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sat, 09 Mar 2019 12:07 PM (IST)Updated: Sat, 09 Mar 2019 12:07 PM (IST)
टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगी ग्रेच्युटी में 20 लाख की छूट
टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगी ग्रेच्युटी में 20 लाख की छूट

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता।  टाटा स्टील, टाटा मोटर्स सहित देश की वैसी सभी निजी कंपनियां जिनका अपना ट्रस्ट बोर्ड है, वहां के कर्मचारियों को अब ग्रेच्युटी की राशि में 10 लाख के बजाए 20 लाख रुपये तक की राशि में आयकर की छूट मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। 

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केंद्र सरकार ने 29 मार्च 2018 को अधिसूचना जारी करते हुए देश भर में केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की राशि में आयकर की सीमा को दस लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया था। लेकिन निजी कंपनियों द्वारा संचालित ट्रस्टों के नियमों में संशोधन नहीं होने से टाटा स्टील जैसी निजी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। जबकि केंद्र सरकार ने पहली फरवरी को अपने अंतरिम बजट में भी ग्रेच्युटी में आयकर की सीमा बढ़ाने की घोषणा को दोहराया था। ट्रस्ट के नियमों में संशोधन के बाद अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20 लाख से ऊपर की राशि पर ही इनकम टैक्स देना होगा। 

मंत्रालय ने किया ट्रस्ट के नियमों में संशोधन

बताते चलें कि दैनिक जागरण ने शुक्रवार के अंक में ही प्रकाशित किया था कि टाटा स्टील, एचआरएम के अधिकारी ग्रेच्युटी मामले में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने जाएंगे। इस मुलाकात के बाद ही मंत्रालय द्वारा ट्रस्ट के नियमों में संशोधन कर दिया है। हालांकि टाटा स्टील प्रबंधन का कहना है कि उनके पास अधिसूचना की प्रति आने के बाद वे बता पाएंगे कि कर्मचारियों को ग्रेच्युटी में 20 लाख रुपये तक आयकर में छूट का लाभ कब से मिलेगा?

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा लाभ 

टाटा स्टील में मार्च 2018 के बाद से लगभग 15 सौ कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लेकिन 20 लाख रुपये तक आयकर में छूट लेने के लिए कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन को पत्र लिखकर ग्रेच्युटी की राशि का सेटेलमेंट नहीं करने की अपील की थी। अब ऐसे सभी कर्मचारियों को आयकर में छूट का लाभ मिलेगा।

ये हुआ संशोधन

इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 10 की उपधारा 10 (3) में बदलाव किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा 11 जून 2010 में जारी अधिसूचना के तहत ग्रेच्युटी में 10 लाख रुपये तक में आयकर की छूट की राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर रही है। 29 मार्च 2018 से सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। 

एक वर्ष के प्रयास का नतीजा

एक वर्ष के प्रयास का नतीजा है। इसके लिए यूनियन लगातार कंपनी प्रबंधन और वित्त मंत्रालय के संपर्क में थी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शताब्दी वर्ष का तोहफा मिला है। सांसद के सकारात्मक पहल और केंद्र सरकार को इसके लिए बधाई। 

-आर रवि प्रसाद, अध्यक्ष, टीडब्ल्यूयू 


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