फरवरी में ईएमआई जमा नहीं किया तो 90 दिन बाद एकाउंट हो जाएगा एनपीए Jamshedpur News
आरबीआई ने 28 मार्च को अधिसूचना जारी कर ईएमआई भरने में दी है तीन माह की छूट 90 दिनों में एक भी किस्त नहीं चुकाने वाले कर्जदार का खाता हो जाएगा एनपीए।
जमशेदपुर (जागरण संवाददाता)। किसी भी बैंक के ऐसे कर्जदाता, जिन्हें फरवरी माह में अपना मासिक किस्त (ईएमआई) देना भूल गए हैं और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की छूट का लाभ लेते हुए अगले 90 दिनों तक बैंक का एक भी मासिक किस्त जमा नहीं की तो उनका एकाउंट नॉन परफॉरर्मिंग एसेस्टस (एनपीए) हो जाएगा।
कोविड 19 के कारण देश में लॉकडाउन है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 28 मार्च को अधिसूचना जारी कर देश के विभिन्न बैंकों से सभी तरह के ऋण लेने वाले कर्जदाताओं को 90 दिनों तक मासिक किस्त नहीं चुकाने की राहत दी है।
लेकिन इस छूट का लाभ वैसे कर्जदाता लेते हैं जिन्होंने किन्हीं कारणों से फरवरी माह में अपना मासिक किस्त जमा नहीं किया है तो बैंक उन पर पेनाल्टी चार्ज कर देगा या बैंक उनके खाते को रिकवरी एक्शन मोड में डाल देगा। ऐसे में लीगल खर्च का पैसा भी संबधित खातेदार को चुकाना पड़ सकता है।
90 दिनों का न करें इंतजार
चार्टर्ड एकाउंटेंट विनोद सरायवाला का कहना है कि फरवरी में मासिक किस्त नहीं चुकाने वाले खातेदारों की मुसीबत बढ़ सकती है। इसलिए वे 90 दिन की छूट का लाभ लेने से बचे और इस अवधि से पहले ही एक मासिक किस्त जमा कर दें।
इससे उनका खाता एनपीए होने से बच जाएगा। क्योंकि आरबीआई के पूर्व प्रावधानों के अनुसार जो कर्जदाता 90 दिनों तक एक भी किस्त जमा नहीं करता है तो उनका खाता एनपीए हो जाएगा।