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15 दिन के भीतर वन विभाग की जमीन से नहीं हटाया अतिक्रमण तो होगी कार्रवाई Jamshedpur News

जमशेदपुर वन प्रमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में बीपीएलई मुकदमों में बार-बार उपस्थित होने की नोटिस के बावजूद प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए।

By Vikas SrivastavaEdited By: Published: Thu, 06 Aug 2020 09:00 PM (IST)Updated: Thu, 06 Aug 2020 09:00 PM (IST)
15 दिन के भीतर वन विभाग की जमीन से नहीं हटाया अतिक्रमण तो होगी कार्रवाई Jamshedpur News
15 दिन के भीतर वन विभाग की जमीन से नहीं हटाया अतिक्रमण तो होगी कार्रवाई Jamshedpur News

जमशेदपुर (जासं) । जमशेदपुर वन प्रमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में बीपीएलई मुकदमों में बार-बार उपस्थित होने की नोटिस के बावजूद प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए। ऐसे 22 लोगों को दोबारा नोटिस जारी करते हुए सभी को 11 व 13 अगस्त को 11 बजे वन प्रमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। यदि प्रतिवादी उपस्थित नहीं होते हैं तो न्यायालय एक पक्षीय आदेश निर्गत कर देगा। ऐसे लोगों को वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा। निर्धारित समय में भी अतिक्रमण नहीं हटाया तो वन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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इन लोगों को उपस्थित रहने को जारी किया गया नोटिस 

दुंबी गगराई पटरामारा गुड़ाबांधा, जयकांत सिंह शफीगंज गोशाला नाला रोड जुगसलाई, गोनो तियू पटरामारा, गुड़ाबांधा, पगला होनहागा माड़ोतोलिया गुड़ाबांधा, सुबोध लोहार व्यांगबिल सुंदरनगर, पंकज कुमार बंसल गोपालपुर, मनोज गुप्ता राधिकानगर, लक्ष्मीनारायण सिंह बड़ाबांकी, सोनू कुमार, सुमित कुमार, अरुण कुमार, पवन कुमार घोड़ाबांधा, शंकर महतो लुवाबासा, लालबिहारी महतो राधिकानगर घोड़ाबांधा, उमेश प्रसाद वर्णवाल, उमाशंकर शुक्ला, परमजीत सिंह कामधेनु अपार्टमेंट गोवििंदपुर, जयराम मिश्रा दाईगुटटू, शंकर सोरेन, पल्टू सोरेन, कालिपद मुर्मू निश्चितपुर धालभूमगढ़ तथा टोडया सोरेन कोलाबाडिय़ा डुमरिया शामिल हैं। 


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