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इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो जा सकते जेल, जानिए कबतक जुर्माना देकर बच सकते हैं

इस वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई तक ही थी, जिसमें कोई फीस नहीं ली गई। वैसे अब भी आप रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन जुर्माना लगेगा।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Thu, 06 Dec 2018 04:09 PM (IST)Updated: Thu, 06 Dec 2018 04:09 PM (IST)
इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो जा सकते जेल, जानिए कबतक जुर्माना देकर बच सकते हैं
इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो जा सकते जेल, जानिए कबतक जुर्माना देकर बच सकते हैं

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। आयकर (इनकम टैक्स) को लेकर आम लोगों में अब भी जागरूकता की कमी है। यही वजह है कि एक बहुत बड़ी आबादी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करती। पहले आयकर विभाग को इसका पता लगाना मुश्किल होता था कि कौन लोग कर की चोरी कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बैंक समेत तमाम विभागों में आर्थिक लेन-देन में पैन कार्ड और आधार नंबर अनिवार्य किए जाने से इसका पूरा ब्योरा विभाग को मिल जाता है।

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अब चाहकर भी अपनी आमदनी आयकर विभाग से नहीं छिपा सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर दैनिक जागरण ने अपने नियमित साप्ताहिक कार्यक्रम 'प्रश्न प्रहर' में प्रधान आयकर आयुक्त अविनाश किशोर सहाय को आमंत्रित किया। उन्होंने एक घंटे तक फोन पर पाठकों के सवालों-सुझावों को सुना और समाधान बताए। यहां प्रस्तुत है प्रश्न प्रहर के संपादित अंश...

सवाल: मैंने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। - सुमन सिंह, आदित्यपुर

जवाब: यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो रिटर्न अवश्य दाखिल करें। ऐसा नहीं करने पर छह माह से एक वर्ष तक जेल की सजा का प्रावधान है। बिहार-झारखंड में करीब 300 मामले सामने आए हैं, जिनके खिलाफ विभाग ने कोर्ट में अपील की है। विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रहा है, जो जान-बूझकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं। 

सवाल: रिटर्न दाखिल करने पर विभाग कोई भी फीस भी लेता है कि नहीं। - अभिषेक बनर्जी, टेल्को 

जवाब: इस वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई तक ही थी, जिसमें कोई फीस नहीं ली गई। वैसे अब भी आप रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन जुर्माना लगेगा। दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करने पर 5000 रुपये और जनवरी से मार्च तक 10,000 रुपये लगेंगे। 

सवाल: मेरी सालाना आमदनी तीन लाख रुपये है, क्या मुझे रिटर्न भरना जरूरी है। - पापाई चक्रवर्ती, कदमा

जवाब: ढाई लाख से अधिक सालाना आमदनी वाले को आयकर रिटर्न अवश्य दाखिल करना चाहिए। यदि आपने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो 1000 रुपये फीस लगेगी। जुलाई तक बिना फीस के रिटर्न भर सकते थे।

सवाल: हमारी संस्था ने अभी तक आयकर छूट का प्रमाणपत्र नहीं लिया है, जबकि संस्था सरकार से निबंधित है। - प्रकाश बरुआ, कदमा

 जवाब: आपको 12-ए और 80-जी फार्म भरना होगा। इसे जमशेदपुर कार्यालय में आइटीओ-एक्जम्शन आवेदन दे सकते हैं। यदि कागजात दुरुस्त हैं तो छह माह में जांच के बाद छूट का प्रमाणपत्र मिल जाएगा।

सवाल: बैंक में कितनी जमा राशि पर आयकर लगता है। - सुबोध तिवारी, बागबेड़ा

जवाब: बैंक में आपकी जो भी जमा राशि है, उससे यदि आपको 10,000 रुपये से अधिक बैंक ब्याज मिलता है तो आयकर लगेगा। 

 सवाल: आयकर छूट प्राप्त संस्था में दान करने से दानकर्ता को क्या लाभ होता है। - मनीष गुप्ता, बिष्टुपुर

जिस संस्था के पास 80-जी के तहत आयकर से छूट प्राप्त है, वह दानकर्ता को दान की राशि के बदले रसीद देती है। इससे दानकर्ता को आयकर में 50 फीसद की छूट मिलती है, बशर्ते वह अपने आयकर रिटर्न में इसका उल्लेख करे।

सवाल: बैंक में जमा राशि पर कितना टीडीएस कटता है। - अनीता सिंह, गोविंदपुर

बैंक में जमा राशि निकालने पर 10 फीसद टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या स्रोत पर कर कटौती) लगता है। 

सवाल: क्या ज्वेलरी खरीदने पर पैन नंबर देना अनिवार्य है। - शंकर श्रीवास्तव, सोनारी

दो लाख रुपये से ज्यादा की ज्वेलरी या कोई भी आभूषण खरीदने पर दुकानदार आपसे पैन नंबर लेगा। इससे कम पर अनिवार्य नहीं। 

 

15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स अवश्य भर दें

कोई भी व्यक्ति जिसका साल में 10,000 रुपये से ज्यादा इनकम टैक्स बनता है, को एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य है। इसे चार किस्त में जमा करना होता है। 15 जून तक 15 फीसद, 15 सितंबर तक 45 फीसद, 15 दिसंबर तक 75 फीसद और 15 मार्च तक 100 फीसद। यदि आपने इन तारीखों में निर्धारित एडवांस टैक्स जमा नहीं किया है, तो प्रतिमाह एक प्रतिशत की दर से जुर्माना देना होगा। जिन लोगों ने तीसरी किस्त जमा नहीं की है, वे 15 दिसंबर से पहले अवश्य भर दें। इससे वे बेवजह की परेशानी से बच सकेंगे।


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