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30 जून के बाद भवन मालिकों को नहीं मिलेगी होल्डिंग टैक्स में छूट

आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में 30 जून के बाद किसी भी उपभोक्ताओं को होल्डिंग टैक्स में छुट नही प्रदान किया जाएगा

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Jun 2022 04:02 AM (IST)Updated: Sat, 25 Jun 2022 04:02 AM (IST)
30 जून के बाद भवन मालिकों को नहीं मिलेगी होल्डिंग टैक्स में छूट
30 जून के बाद भवन मालिकों को नहीं मिलेगी होल्डिंग टैक्स में छूट

30 जून के बाद भवन मालिकों को नहीं मिलेगी होल्डिंग टैक्स में छूट

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संसू, आदित्यपुर : आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में 30 जून के बाद किसी भी भवन मालिक को होल्डिंग टैक्स की राशि में छूट नहीं दी जाएगी। सिटी मैनेजर देवाशीष प्रधान ने बताया कि 30 जून तक नगर निगम क्षेत्र के लोगों को होल्डिंग टैक्स में 15 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है, जिसमें सीनियर सिटीजन, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, महिला आदि को छूट दी जाएगी। हालांकि अब तक होल्डिंग टैक्स देने वाले 40 हजार उपभोक्ताओं में से महज 6 हजार लोग ही होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। शेष उपभोक्ताओं की ओर से होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सीवरेज लाइन से पाइप जोड़ने वाले तीन लोगों पर जुर्माना : नगर निगम क्षेत्र के वार्ड-2 में सीवरेज पाइपलाइन से घर का सीवर लाइन जोड़ने वालों के खिलाफ नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अब तक तीन लोगों की पहचान की जा चुकी है। कार्रवाई के तहत प्रति व्यक्ति पांच हजार का जुर्माना किया जाएगा। फिलहाल अन्य क्षेत्रों में भी इस मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान अन्य लोगों का नाम आने पर कार्रवाई की जाएगी।


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