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डबल डाउन बार कांड के बाद जमशेदपुर में हाई अलर्ट, 6 थाना क्षेत्रों में धारा 163 लागू; प्रदर्शन और हथियारों पर रोक

By Anwesh AmbesthaEdited By: Nishant Bharti
Published: Wed, 01 Jul 2026 09:31 AM (IST)

जमशेदपुर में डबल डाउन बार की घटना के बाद धालभूम एसडीएम ने 6 थाना क्षेत्रों में धारा-163 लागू की है। ...और पढ़ें

डबल डाउन बार कांड के बाद जमशेदपुर में हाई अलर्ट

डबल डाउन बार कांड के बाद जमशेदपुर में हाई अलर्ट

HighLights

  1. डबल डाउन बार घटना के बाद जमशेदपुर में धारा 163 लागू।

  2. धरना-प्रदर्शन, हथियार ले जाने और भीड़ इकट्ठा करने पर रोक।

  3. साकची, बिष्टुपुर सहित 6 थाना क्षेत्रों में आदेश प्रभावी।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट के बाहर हाल ही में हुई हिंसक घटना के बाद संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, धालभूम ने छह थाना क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश बुधवार, 1 जुलाई से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार, साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्र में धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, पुतला दहन तथा किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर रोक रहेगी। साथ ही, बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर चलने की अनुमति नहीं 

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला अथवा अन्य घातक हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर चलने की अनुमति नहीं होगी। शांति भंग करने या उपद्रव की आशंका वाले स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी रोक रहेगी।

हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्साकर्मी तथा मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा।

सड़क जाम और जनसभा की सूचनाएं मिली

अनुमंडल दंडाधिकारी अरबिंद मिश्रा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि डबल डाउन बार की घटना के बाद विभिन्न थाना क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन, सड़क जाम और जनसभा की सूचनाएं मिली हैं। 

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ऐसे में लोक शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निषेधाज्ञा लागू की गई है। संबंधित व्यक्तियों को तत्काल नोटिस देना संभव नहीं होने के कारण आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है।

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