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टायो रोल्स मामले में श्रम न्यायालय में हुई सुनवाई

गम्हरिया स्थित टायो रोल्स लिमिटेड मामले को लेकर शनिवार को जमशेदपुर के श्रम न्य

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Jan 2018 10:53 PM (IST)Updated: Sat, 06 Jan 2018 10:53 PM (IST)
टायो रोल्स मामले में श्रम न्यायालय में हुई सुनवाई
टायो रोल्स मामले में श्रम न्यायालय में हुई सुनवाई

जमशेदपुर : गम्हरिया स्थित टायो रोल्स लिमिटेड मामले को लेकर शनिवार को जमशेदपुर के श्रम न्यायालय में एलपी चौबे की कोर्ट में (केस संख्या पीडब्ल्यू 1-20) सुनवाई हुई। मामले में टायो संघर्ष समिति की ओर से अधिवक्ता केएन तिवारी और प्रबंधन की ओर अधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की। इस दौरान केएन तिवारी ने कर्मचारियों के लिए दस गुणा क्षतिपूर्ति का दावा किया। टायो संघर्ष समिति ने श्रम न्यायालय में पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट की धारा 153 के तहत मामला दर्ज कराया है। तिवारी ने कर्मचारियों का पक्ष रखते हुए कहा कि कंपनी प्रबंधन अक्टूबर 2016 से 182 कर्मचारियों को वेतन ही नहीं दे रहा है जबकि वेजेज एक्ट के तहत प्रावधान है कि अगर कर्मचारी इस एक्ट की श्रेणी में आते हैं और उनके वेतन में किसी भी तरह की कटौती होती है तो प्रबंधन को 10 गुणा क्षतिपूर्ति देनी होगी। वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। कहा कि उक्त मामला वेजेज एक्ट के दायरे में नहीं आता है।


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