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हनुमान मंदिर विवाद से अलग हुए विहिप के पदाधिकारी

साकची स्थित शहीद चौक के पास हनुमान मंदिर मामले में शनिवार को अनुमंडल अधिकारी (एसडीओ) धालभूम के कोर्ट में दोनों पक्ष से धारा-107 व धारा-144 के आरोपित पेश हुए।

By JagranEdited By: Published: Sat, 04 Dec 2021 08:52 PM (IST)Updated: Sat, 04 Dec 2021 08:52 PM (IST)
हनुमान मंदिर विवाद से अलग हुए विहिप के पदाधिकारी
हनुमान मंदिर विवाद से अलग हुए विहिप के पदाधिकारी

जासं, जमशेदपुर : साकची स्थित शहीद चौक के पास हनुमान मंदिर मामले में शनिवार को अनुमंडल अधिकारी (एसडीओ), धालभूम के कोर्ट में दोनों पक्ष से धारा-107 व धारा-144 के आरोपित पेश हुए। उधर, विश्व हिदू परिषद के जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता व जिला मंत्री दीपक वर्मा ने एसडीओ कोर्ट में लिखित आवेदन दिया कि हमारा नाम इस मामले से हटा दिया जाए। हालांकि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं सुनाया गया, लेकिन इससे विधायक सरयू राय के समर्थक काफी उत्साहित दिखे। दूसरी ओर कांग्रेस व भाजपा से जुड़े तीन लोग निर्मल दीक्षित, राकेश साहू व राजेश त्रिपाठी को गैरहाजिर रहने के लिए एसडीओ कोर्ट से वारंट जारी किया गया।

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विहिप के जिला अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि यदि किसी धार्मिक मामले में विवाद होता है, तो क्या विहिप से दो ही लोग वहां जाएंगे। यह मानने वाली बात ही नहीं है। ऐसे में उनका नाम प्रशासन ने कैसे शामिल किया, समझ से परे है। इसलिए हमने एसडीओ कोर्ट में लिखित आवेदन दे दिया है कि हमारा नाम आरोपितों की सूची से हटा दिया जाए। दूसरी ओर, भाजमो के जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि विहिप के आवेदन से यह संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य लोग भी इससे किनारा करेंगे। अप्पू तिवारी ने कहा कि हमारी तरफ सभी लोग एसडीओ कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन जब उनका नाम पुकारा गया तो हाजिर नहीं हो सके। अगली तारीख में स्पष्टीकरण दे देंगे। तिवारी ने बताया कि श्रीश्री हनुमान मंदिर निर्माण समिति की ओर से एसडीओ को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि जो भी धारा-107 के आरोपित हैं, वहां नहीं जाएंगे। लेकिन प्रशासन मंदिर निर्माण अवरूद्ध न करें, क्योंकि वहां सीमेंट सहित अन्य निर्माण सामग्री खराब हो रही है।

20 नवंबर से मंदिर निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें एसडीओ ने 25 नवंबर को धारा-107 और 26 नवंबर को दोनों पक्ष से 21-21 लोगों पर धारा-144 लगाया था।


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