Government Scheme: सरकार चला रही आपके लिए ये योजनाएं, आपको रखनी चाहिए जानकारी
Government Scheme झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में इन दिनों ‘आपके अधिकार- आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के साथ-साथ ‘आपकी सरकार आपकी योजनाएं अपनी योजनाओं को जानें’ अभियान भी चल रहा है। इसके तहत जिले भर में पंचायत स्तर पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है
जमशेदपुर, जासं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में इन दिनों ‘आपके अधिकार- आपकी सरकार, आपके द्वार' कार्यक्रम के साथ-साथ ‘आपकी सरकार : आपकी योजनाएं, अपनी योजनाओं को जानें’ अभियान भी चल रहा है। इसके तहत जिले भर में पंचायत स्तर पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ योग्य लाभुकों से आवेदन लिए जा रहे हैं।
कैंप में पहुंचने वाले ग्रामीणों को योजनाओं के संबंध में पूर्व जानकारी हो, ताकि वे योजनाओं का यथोचित लाभ ले सकें इस दिशा में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम सूरज कुमार के निर्देशानुसार विभागवार जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी साझा करने की एक पहल है। इसी कड़ी में आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जा रही है...
योजना का नाम : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
कौन होंगे लाभार्थी : (समावेशन मानक) सभी व्यक्ति जो भारत सरकार/ राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगम पर्षद /नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।
- सभी विधवा, परित्यक्ता एवं ट्रांसजेंडर जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/ उद्यम/ प्रक्रम / उपक्रम/ अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/ नगर निगम/ नगम पर्षद / नगरपालिका/ न्यास इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत न हों।
- 40 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता वाले वैसे सभी निश्शक्त, जो भारत सरकार/ राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/ उद्यम/ प्रक्रम/ उपक्रम/ अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/ नगर निगम/ नगम पर्षद/ नगरपालिका/ न्यास इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत न हों।
- सभी आदिम जनजाति (PVTG Group) के सदस्य जो भारत सरकार/ राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/ उद्यम/ प्रक्रम/ उपक्रम/ अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/ नगर निगम/ निगम पर्षद/ नगरपालिका/ न्यास इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत न हों।
- सिविल सर्जन से अन्यून पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार कैंसर/ एडस/ कुष्ठ/ अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, जो भारत सरकार/ राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/ उद्यम/ प्रक्रम/ उपक्रम/ अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगम पर्षद /नगरपालिका/ न्यास इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत न हों।
- अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेष या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विष्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगम पर्षद /नगरपालिका/ न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।
- सभी भिखारी एवं गृहविहीन।
- कूड़ा चुनने वाला/झाडूकश।
- निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक/ राजमिस्त्री/ अकुशल श्रमिक/ घरेलू श्रमिक/ कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक/रिक्शाचालक/ ठेला चालक।
- फुटपाथी दुकानदार/फेरीवाला/छोटे स्थापना के अनुसेवक/सुरक्षा प्रहरी/ पेन्टर/वेल्डर/बिजली मिस्त्री/मैकेनिक /दर्जी/नलसाज/ माली /धोबी/मोची आदि।
क्या होगा लाभ : इनका पीएचएच राशन कार्ड या अंत्योदय राशन कार्ड होगा, जिसमें पीएचएच कार्डधारी को प्रति लाभुक 5 किलोग्राम खाद्यान्न एवं अंत्योदय कार्डधारी को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।
कहां/किससे करें संपर्क : संबंधित प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी।
योजना का नाम : झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना
कौन होंगे लाभार्थी : वही
क्या होगा लाभ : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 से अनाच्छादित सुपात्र लाभुकों का ग्रीन राशन कार्ड बनाया जाता है, जिन्हें प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जाता है।
कहां/किससे करें संपर्क : संबंधित प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी।
योजना का नाम : पीवीटीजी डाकिया योजना
कौन होंगे लाभार्थी : जिले में निवास करने वाले सभी अंत्योदय कार्डधारी आदिम जनजाति परिवार
क्या होगा लाभ : प्रत्येक आदिम जनजाति परिवारों को 35 किलोग्राम चावल का पैकेट उनके घर तक निश्शुल्क पहुंचाकर उपलब्ध कराया जाता है।
कहां/किससे करें संपर्क : संबंधित प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी।
योजना का नाम : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
कौन होंगे लाभार्थी : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पीएचएच एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी
क्या होगा लाभ : पीएचएच एवं अंत्योदय राशन कार्डधारियों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न निश्शुल्क उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना नवंबर-2021 तक संचालित होना निर्धारित है।
कहां/किससे करें संपर्क : संबंधित प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी।
योजना का नाम : वन नेशन वन राशन कार्ड
कौन होंगे लाभार्थी : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पीएचएच व अंत्योदय राशन कार्डधारी
क्या होगा लाभ : इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के कोई भी NFSA राशन कार्डधारी लाभुक अपने प्रखंड, जिला या राज्य में अथवा भारत के अन्य 19 राज्यों, जहां इसकी मान्यता है, वहां किसी भी ऑनलाइन जन वितरण प्रणाली दुकान से बायोमीट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन का उठाव कर सकते हैं।
कहां/किससे करें संपर्क : संबंधित प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी।
योजना का नाम : धान अधिप्राप्ति योजना
कौन होंगे लाभार्थी : जिले के सभी किसान जो झारखंड सरकार के ई-उपार्जन पोर्टल पर निबंधित हों।
क्या होगा लाभ : जिले के निबंधित किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का क्रय किया जाता है। इस वर्ष 2021-22 के लिए 1940 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। इस पर राज्य सरकार द्वारा बोनस की राशि प्रति क्विंटल की दर से इस वर्ष 110 रुपये निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निबंधित किसानों से 2050 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान क्रय किया जाना निर्धारित है।
कहां/किससे करें संपर्क : जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी।
योजना का नाम : सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना
कौन होंगे लाभार्थी : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पीएचएच व अंत्योदय राशन कार्डधारी
क्या होगा लाभ : प्रत्येक NFSA कार्डधारक को एक साड़ी व एक धोती या लुंगी 10 रुपये अनुदानित दर पर प्रति वस्त्र उपलब्ध कराया जा रहा है।
कहां/किससे करें संपर्क : संबंधित प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी।
योजना का नाम : मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (सरकारी भोजन केंद्र योजना)
कौन होंगे लाभार्थी : जरूरतमंद निर्धन व्यक्ति
क्या होगा लाभ : जिले में 16 मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों में 5 रुपये प्रति प्लेट की दर से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
कहां/किससे करें संपर्क : संबंधित प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी।