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रंजन सिंह हत्याकांड के सजायाफ्ता की एमजीएम में मौत Jamshedpur News

तत्कालीन जिला अपर सत्र न्यायाधीश एमपी मिश्रा की अदालत ने 5 मई 2017 को रंजन सिंह की हत्या में उसे दोषी करार दिया था।

By Vikas SrivastavaEdited By: Published: Fri, 21 Aug 2020 07:11 PM (IST)Updated: Sat, 22 Aug 2020 09:38 AM (IST)
रंजन सिंह हत्याकांड के सजायाफ्ता की एमजीएम में मौत Jamshedpur News
रंजन सिंह हत्याकांड के सजायाफ्ता की एमजीएम में मौत Jamshedpur News

जमशेदपुर (जासं) । गोलमुरी थाना क्षेत्र टुइलाडुंगरी के रंजन सिंह की हत्या में सजायाफ्ता बर्मामाइंस के कंचननगर निवासी राजन ठठेरा की एमजीएम अस्पताल के बंदी वार्ड में मौत हो गई। वह टीबी और असाध्य रोग से ग्रसित था। लंबे समय से बंदी वार्ड में दाखिल था। तत्कालीन जिला अपर सत्र न्यायाधीश एमपी मिश्रा की अदालत ने 5 मई 2017 को रंजन सिंह की हत्या में उसे दोषी करार दिया था। नौ मई को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई थी। टुइलाडुंगरी ए ब्लाक के रंजन सिंह की हत्या 24 अक्टूबर 2014 को  उस समय गोली मारकर दी गई थी जब वह घर  के सामने चबूतरे पर सोया था।

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 हत्या के विरोध में लोगों ने सड़क जाम किया था। पुलिस ने मा ले में राजन ठठेरा को गिरफ्तार किया था। उसके पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए थे। पिस्तौल उसके मामा जॉन सोय की थी। पुलिस कोगिरफ्तारी के बाद उसने बताया था कि मृतक ने उसकी पत्नी के साथ गाली-गलौज की थी। उसकी साली के साथ भी मृतक का प्रेम संबंध था,  जिसको लेकर उसका विवाद हुआ था। इस कारण उसने हत्या कर दी थी। मृतक की बहन की शिकायत पर राजन ठठेरा के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस को उसने बताया था कि उसके सामने भाई की हत्या की गई थी। 


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