विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

FSSAI की रोक के बावजूद जमशेदपुर में रिलायंस, विशाल, डी-मार्ट जैसे बड़े स्टोरों में मिले भ्रामक खाद्य उत्पाद

Published: Fri, 11 Sep 2026 09:45 PM (IST)Updated: Fri, 11 Sep 2026 09:54 PM (IST)

एफएसएसएआई के निर्देशों के बावजूद, जमशेदपुर के कई बड़े रिटेल स्टोरों में भ्रामक दावों और गलत लेबलिंग वाले खाद्य उत्पाद ...और पढ़ें

एफएसएसएआई की सूची के बाद भी दुकानों में मिला स्टाक, फूड विभाग ने एक दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों को भेजा नोटिस।

एफएसएसएआई की सूची के बाद भी दुकानों में मिला स्टाक, फूड विभाग ने एक दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों को भेजा नोटिस।

HighLights

  1. एफएसएसएआइ के निर्देशों के बावजूद भ्रामक खाद्य उत्पाद मिले।

  2. डी-मार्ट, रिलायंस सहित एक दर्जन से अधिक स्टोरों को नोटिस।

  3. बिक्री रोकने और स्टॉक वापस करने के निर्देश जारी।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के निर्देश के बावजूद जमशेदपुर के बड़े और प्रतिष्ठित रिटेल स्टोरों में भ्रामक दावों और मिस-लेबलिंग वाले खाद्य-पदार्थों की बिक्री का मामला सामने आया है।

फूड सेफ्टी टीम की जांच में परसुडीह के अपना मार्ट, डी-मार्ट, डिमना रोड स्थित रिलायंस रिटेल लिमिटेड, जुगसलाई व पारडीह के विशाल मेगा मार्ट तथा मानगो के राही अपना मार्ट समेत कई प्रतिष्ठानों में एफएसएसएआइ की ओर से चिन्हित उत्पादों का स्टाक मिला।

मामले में एक दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है। एफएसएसएआइ, नई दिल्ली और झारखंड के अपर मुख्य सचिव-सह-खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर जिले में इन उत्पादों की उपलब्धता और बिक्री की जांच शुरू की गई है।

अभियान फूड सेफ्टी आफिसर संजय कुमार के नेतृत्व में चल रहा है। जांच के दौरान कई ऐसे उत्पाद मिले, जिन्हें बाजार से हटाने और बिक्री रोकने का निर्देश पहले ही जारी किया जा चुका है।

स्टोर में खुलेआम मिल रहे थे चिन्हित उत्पाद

जांच टीम को अलग-अलग प्रतिष्ठानों में नूडल्स, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, स्टिंग एनर्जी, सफोला गोल्ड, कैंपा एनर्जी ड्रिंक, फार्च्यून सोयाबीन आयल, चोको पाई आरेंज बिस्कुट और लोटे चोको पाई समेत कई खाद्य-पदार्थ बिक्री के लिए उपलब्ध मिले।

टीम ने संबंधित प्रतिष्ठानों को इन उत्पादों की बिक्री तत्काल रोकने और उपलब्ध स्टाक को वापस करने का निर्देश दिया है। एफएसएसएआइ ने भ्रामक दावों, गलत लेबलिंग और खाद्य मानकों से जुड़े उल्लंघनों के मामले में कुल 115 खाद्य उत्पादों को चिन्हित किया है।

इनमें पतंजलि दूध बिस्कुट, किंडर जाय, सफोला टोटल हार्ट प्रो कुकिंग आयल, रेड बुल, स्टिंग, मान्स्टर एनर्जी, गेटोरेड स्पोर्ट्स ड्रिंक और अमूल शुगर-फ्री आइसक्रीम जैसे लोकप्रिय उत्पाद भी शामिल हैं।

ग्राहकों की खरीदारी पर भी उठे सवाल

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि बाजार से वापस लेने के निर्देश के बावजूद इन उत्पादों का स्टाक बड़े रिटेल स्टोरों तक कैसे पहुंचा और बिक्री के लिए कैसे उपलब्ध रहा। विभाग अब उपलब्ध स्टाक की जांच के साथ यह भी देख रहा है कि संबंधित उत्पादों की सप्लाई और बिक्री किस स्तर पर हुई।

फूड सेफ्टी आफिसर संजय कुमार ने बताया कि प्रतिष्ठानों में खाद्य-पदार्थों की जांच की जा रही है। एफएसएसएआइ द्वारा आदेशित विभिन्न खाद्य उत्पादों को वापस करने और उनकी बिक्री रोकने के लिए निर्देशित किया गया है।

जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग ने कारोबारियों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा है। बिक्री पर रोक के निर्देश की अवहेलना या भ्रामक लेबलिंग पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें- FSSAI का बड़ा एक्शन: पतंजलि बिस्कुट, किंडर जॉय, रेड बुल, अमूल शुगर-फ्री आइसक्रीम समेत 115 उत्पादों पर रोक, रांची में जांच तेज

यह भी पढ़ें- SIR Jharkhand: मतदाता पंजीकरण के लिए 3.19 लाख आवेदन जमा, दावा-आपत्ति का करें त्वरित निष्पादन