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Highcourt : पहले लेखाजोखा का ऑडिट, फिर कराएं जमशेदपुर बार एसोसिएशन का चुनाव

जमशेदपुर जिला बार संघ के ऑडिट और चुनाव की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई।

By Vikas SrivastavaEdited By: Published: Thu, 12 Sep 2019 06:04 PM (IST)Updated: Thu, 12 Sep 2019 06:04 PM (IST)
Highcourt : पहले लेखाजोखा का ऑडिट, फिर कराएं जमशेदपुर बार एसोसिएशन का चुनाव
Highcourt : पहले लेखाजोखा का ऑडिट, फिर कराएं जमशेदपुर बार एसोसिएशन का चुनाव

जमशेदपुर (जेएनएन)। जमशेदपुर बार एसोसिएशन के चुनाव से पहले हर जमा-खर्च का हिसाब-किताब होगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर स्‍टेट बार काउंसिल की ओर से लेखाजोखा का ऑडिट करा कर चार सप्‍ताह में हाईकोर्ट को जानकारी देनी होगी।

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जमशेदपुर जिला बार संघ के ऑडिट और चुनाव की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस मामले में तीन चार्टर्ड एकाउंटेंट़स की एक कमेटी गठित की गई है जो एसोसिएशन के आय-व्‍यव का ऑडिट कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हाईकोर्ट की ओर से 17 अक्टूबर से पहले ऑडिट करके रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। अदातल ने बार संघ के पूर्व पधिकारियों को सभी दस्तावेज जमा करने का भी आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।

अधिवक्‍ता राजेश जायसवाल ने दायर किया था पीआइएल

जमशेदपुर बार एसोसिएशन का चुनाव हर दो साल में कराया जाता है। पूर्व से चली आ रही परंपरा के अनुसार चुनाव से पहले आम बैठक कर एसोसिएशन के आय-व्‍यय का पूरा ब्‍योरा प्रस्‍तुत किया जाता है। इस बार चुनाव से पहले ऐसा नहीं किए जाने पर कुछ अधिवक्‍ताओं को घालमेल नजर आया तो जनहित याचिका यानि पब्लिक इंटरेस्‍ट लिटिगेशन दायर किया गया। हाईकोर्ट में यह पीआइएल अधिवक्‍त राजेश जायसवाल की ओर से दाखिल की गई थी।

करीब छह महीने से यह मामला झारखंड हाईकोर्ट में विचाराधीन है। पांच-छह तिथियों पर मामले की सुनवाई हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश पर स्‍टेट बार काउंसिल की ओर से दो रिसीवर की नियुक्ति भी की गई है। अब सुनवाई की अगली तिथि पर 17 अक्‍टूबर को इन रिसीवरों को भी रिपोर्ट के साथ सशरीर हाईकोर्ट में उपस्थित होना है।


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