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जमशेदपुर के ग्रामीण बकायेदारों के लिए बिजली विभाग का वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू, 28 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू कर दी है। यह योजना 16 जून से लागू की गई है जो अगले 15 सितंबर तक लागू रहेगा।

By Jitendra SinghEdited By: Published: Fri, 25 Jun 2021 08:35 AM (IST)Updated: Fri, 25 Jun 2021 08:35 AM (IST)
जमशेदपुर के ग्रामीण बकायेदारों के लिए बिजली विभाग का वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू, 28 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
विद्युत समस्या को प्रदर्शित करती यह प्रतीकात्मक तस्वीर।

जमशेदपुर, जासं। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू कर दी है। यह योजना 16 जून से लागू की गई है जो अगले 15 सितंबर तक लागू रहेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर विद्युत महाप्रबंधक प्रतोष कुमार ने बताया कि ग्रामीण उपभोक्ता अपना बिजली का बकाया राशि का भुगतान एक बार में कर सकते हैं या चार किस्त में भी जमा कर सकते हैं। बकाया राशि जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को तीन माह का समय दिया गया है। जानकारी हो कि वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत जमशेदपुर के 28 हजार ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सकेगा।

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मानगो में 22 हजार तो जमशेदपुर में छह हजार उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

मानगो विद्युत डिवीजन के कार्यपालक विद्युत अभियंता विशाल कुमार ने बताया कि उनके क्षेत्र में लगभग 22 हजार ग्रामीण उपभोक्ताओं के पास चार करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर विद्युत डिवीजन के कार्यपालक विद्युत अभियंता प्रदीप कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि उनके डिवीजन में छह हजार उपभोक्ताओं पर लगभग 25 लाख रुपये बकाया है। उपरोक्त सभी ग्रामीण उपभोक्ता एकमुश्त जमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें उपभोक्ताओं को केवल मूलधन जमा करना होगा, ब्याज के पैसे माफ हो जाएगा।

उपभोक्ता ऐसे ले सकते हैं योजना का लाभ

- यह योजना केवल ग्रामीण बिजली उपभोक्ता के लिए है

- यह योजना 16 जून से 15 सितंबर तक लागू है

- 31 मई 2021 तक का बिल पर यह योजना लागू है

- लाभ उठाने के लिए सहायक अभियंता के साथ एकरारनामा आवश्यक है

- विवादित मामले में भी योजना की सुविधा ले सकते हैं, बशर्ते न्यायालय में मामला न हो

- योजना के तहत नकद, चेक, ऑनलाइन से राशि का भुगतान कर सकते हैं

- यदि उपभोक्ता किसी भी किस्त का भुगतान करने में विफल रहे तो योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा

- इस योजना का लाभ मृत ग्रामीण बिजलीी उपभोक्ता को भी दी जाएगी, जिनका तीन वर्षों से अधिक समय से बिजली कटा हो एवं 20 हजार रुपये बकाया राशि हो। ऐसे उपभोक्ताओं को छह किस्त में राशि जमा करने की सुविधा दी गई है।


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