Move to Jagran APP

डीसी ने कहा- दुकानदारों को पहले दें नोटिस, दोबारा गलती करने पर करें एफआइआर Jamshedpur News

पायुक्त ने कहा कि शारीरिक दूरी का उल्लंघन व मास्क नहीं लगाने पर दुकानदारों को पहले नोटिस दें। इसके बाद दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर प्राथमिकी या एफआइआर दर्ज कराएं।

By Vikas SrivastavaEdited By: Published: Fri, 24 Jul 2020 09:45 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jul 2020 09:45 PM (IST)
डीसी ने कहा- दुकानदारों को पहले दें नोटिस, दोबारा गलती करने पर करें एफआइआर Jamshedpur News
डीसी ने कहा- दुकानदारों को पहले दें नोटिस, दोबारा गलती करने पर करें एफआइआर Jamshedpur News

जमशेदपुर (जासं) । कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार व वरीय पुलिस अधीक्षक एम. तमिल वाणन की संयुक्त अध्यक्षता में इंसिडेंट कमांडर व कांटैक्ट ट्रेसिंग टीम के साथ बैठक हुई। इसमें उपायुक्त ने कहा कि शारीरिक दूरी का उल्लंघन व मास्क नहीं लगाने पर दुकानदारों को पहले नोटिस दें। इसके बाद दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर प्राथमिकी या एफआइआर दर्ज कराएं।

loksabha election banner

उपायुक्त ने सभी इंसिडेंट कमांडर को निर्देश दिया कि शारीरिक दूरी या शारीरिक दूरी का उल्लंघन एवं मास्क नहीं लगाने पर दुकानदारों को पहली बार नोटिस देते हुए दुकान बंद कराएं। संबंधित दुकानदारों को 72 घंटे का समय देते हुए कारण पृच्छा मांगते हुए स्पष्टीकरण करें। दुकानदार यदि स्पष्टीकरण में फिजिकल डिस्टेंसिग के नियमों का अनुपालन एवं मास्क का उपयोग करते हुए क्रय-विक्रय हेतु संतोषजनक जवाब दें, तभी उन्हें दुकान खोलने की अनुमति होगी। दोबारा नियमों के उल्लंघन पर एफआइआर की कार्रवाई करें। उपायुक्त ने सभी इंसिडेंट कमांडर व प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को अपने क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले स्थान व हाट-बाजार का प्रतिदिन निरीक्षण करने का निर्देश दिया।

इससे पहले उपायुक्त ने कहा कि किसी भी दुकान के सामने पांच से ज्यादा लोग खड़े ना रहें। जिले में संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि बाजार व भीड़भाड़ वाले इलाकों में शारीरिक दूरी, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित कराया जाए।

होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों जांच रोज करें

उपायुक्त ने दंडाधिकारियों से कहा कि होम क्वारंटाइन से संबंधित व्यक्ति के घर के बाहर नोटिस चिपकाते हुए ये सुनिश्चित करें कि वे अपने घर से बाहर नहीं निकलें। क्वारंटाइन की अवधि में 'क्या करें-क्या नहीं करेंÓ का चार्ट उन्हें उपलब्ध कराएं। होम क्वारंटाइन वाले व्यक्ति का नियमित सर्विलांस करें। संबंधित इंसिडेट कमांडर अपना फोन नंबर एवं कंट्रोल रूम का फोन नंबर होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति को उपलब्ध कराएं, जिससे वे आवश्यकता पडऩे पर संपर्क कर सकें। इसके साथ ही संक्रमित के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए लोगों का स्वाब सैंपल कलेक्शन व जांच यथाशीघ्र करें।  

जिला प्रशासन संवेदनशील, जिलेवासियों से भी सहयोग अपेक्षित : एसएसपी 

कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए जिला प्रशासन काफी संवेदनशील है, लिहाजा जिलेवासियों से भी इसी तरह सहयोग अपेक्षित है। समाहरणालय सभागार की बैठक में जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) एम. तमिल वाणन ने कहा कि शारीरिक दूरी का अनुपालन नहीं करने वाले तथा मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों/व्यक्तियों के विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 के सुसंगत प्रावधानों तथा धारा 188 आइपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आज की बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम चंदन कुमार, प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. आरएन झा, अपर उपायुक्त सौरव कुमार सिन्हा, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) नंदकिशोर लाल, मानगो नगर निगम/जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.