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करोड़ों का राशि डकारने वाले तीन डायरेक्टर की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : साकची बाराद्वारी में स्थित रीयल वेलफेयर बिल्डिंग एंड स्टेट एंड कं

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 Jul 2018 10:38 PM (IST)Updated: Mon, 16 Jul 2018 10:38 PM (IST)
करोड़ों का राशि डकारने वाले तीन डायरेक्टर की जमानत याचिका खारिज
करोड़ों का राशि डकारने वाले तीन डायरेक्टर की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : साकची बाराद्वारी में स्थित रीयल वेलफेयर बिल्डिंग एंड स्टेट एंड कंपनी द्वारा सैकड़ों लोगों का करोड़ों की राशि डकार जाने वाले मानगो डिमना रोड स्थित वेलफेयर टावर निवासी तीन डायरेक्टर संपा घोष, हिमाद्री घोष तथा प्रणव घोष की एंट्री सेपेटरी जमानत याचिका सोमवार को एडीजे-9 की अदालत ने खारिज कर दी। इस संबंध में पश्चिम सिंहभूम जिला के मनोहरपुर निवासी लक्ष्मी हो के बयान पर सीतारामडेरा थाना में तीन जुलाई 2017 को मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस को दिए बयान में लक्ष्मी हो ने कहा था कि रीयल वेलफेयर बिल्डिंग एंड स्टेट एंड कंपनी बाराद्वारी में काम के लिए मेरा चयन किया गया था। जिसमें कंपनी की ओर से ऑफर था कि यदि किसी भी ग्राहक का एक लाख रुपये कंपनी में जमा कराते हैं तो कर्मचारी को तीन हजार रुपये मिलेंगे। इसी लालच में कर्मचारियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। देखते ही देखते हजारों लोग लालच में इस कंपनी से जुड़ गए। लक्ष्मी हो के अनुसार हजारों लोग जुड़ गए जिससे कंपनी के पास 2011 से 9 सितंबर 2017 तक करोड़ों रुपये जमा हो गए। जिसे कंपनी के डायरेक्टर ने अपने खाते में डाल कर फरार हो गए। इस संबंध में लक्ष्मी हो के बयान पर डायरेक्टर अशोक घोष, संपा घोष, हिमाद्री घोष, जयंति घोष, प्रणव घोष के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। प्रारंभिक जानकारी में बताया गया था कि आम जनता का 4.4 करोड़ रुपये जमा किया गया। वादी की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकारनाथ अरुण ने बहस की। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि गरीब का पैसा को आरोपित पर्सनल एकाउंट में डालकर फरार हो गया।

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जानकारी हो कि डायरेक्टर संपा घोष, हिमाद्री घोष तथा प्रणव घोष व अन्य के खिलाफ मातुराम सांडिल, शैलेंद्र मुर्मू, मदन सरदार, प्रमोद कुमार साहू (राजगांगपुर) तथा चंद्रमोहन सोय (चाईबासा) ने भी अदालत में मामला दर्ज कराया है।


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