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खेमलता हत्याकांड के अभियुक्त को उम्रकैद

कदमा थाना अंतर्गत तानसा रोड स्थित टाटा स्टील के कर्मचारी काति

By JagranEdited By: Published: Thu, 24 May 2018 07:24 PM (IST)Updated: Thu, 24 May 2018 07:24 PM (IST)
खेमलता हत्याकांड के अभियुक्त को उम्रकैद
खेमलता हत्याकांड के अभियुक्त को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर :

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कदमा थाना अंतर्गत तानसा रोड स्थित टाटा स्टील के कर्मचारी कार्तिक राम की पत्‍‌नी खेमलता साहू की हत्या के अभियुक्त उसके भतीजे विनय कुमार उर्फ बीनू को एडीजे-13 प्रभाकर कुमार की अदालत ने गुरुवार को उम्रकैद तथा 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इस दौरान कुल 11 लोगों की गवाही हुई।

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28 जून, 2016 को की गई थी हत्या

कदमा निवासी खेमलता की हत्या उसके भतीजे विनय कुमार उर्फ बीनू ने ही 28 जून, 2016 को चाकू मारकर कर दी थी। कदमा तानसा रोड स्थित क्वार्टर नंबर 80 में बीनू ने हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन पुलिस की जांच में मामला साफ हो गया था। बताया जाता है कि मृतका का विनय कुमार के साथ अवैध संबंध था। खेमलता हत्याकांड में पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से काम किया था। इस मामले में पुलिस ने मृतका के मोबाइल नंबर व डीएनए जांच रिपोर्ट के मिलान के बाद उसकी गिरफ्तारी की थी। पुलिस ने अभियुक्त का खून लगा पैंट बेल्डीह गोल्फ मैदान के पास से बरामद किया था। पैंट पर लगे खून व उसका डीएनए का मृतका के शरीर पर लगे सीमेन का डीएनए जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) भेजा था। रिपोर्ट का मिलान करने के बाद अभियुक्त की पहचान हत्यारे के रूप में पुलिस ने किया था।

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हत्या करने के बाद पुलिस को खूब बरगलाया था बीनू ने

खेमलता की हत्या करने के बाद अभियुक्त विनय कुमार उर्फ बीनू खुद हत्यारे को पकड़ने के लिए थाना से लेकर एसपी कार्यालय तक परिजनों के साथ गया था। हत्या के बाद वह घर में होने वाले दाह संस्कार से लेकर अन्य श्राद्ध कार्यक्रम में बढ़चढ़कर हिस्सा ले रहा था ताकि किसी को शक न हो। यही कारण है कि पुलिस को शक होने के बावजूद उसपर हाथ डालने में हिचक रही थी। तत्कालीन सिटी एसपी प्रशांत आनंद के प्रयास ने हत्यारे की चालाकी को नाकाम करते हुए उसे सलाखों के भीतर डालने में अहम भूमिका निभाई थी।

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आज न्याय मिला : परिजन

अदालत में जब बुधवार को खेमलता के हत्यारे को दोषी करार दिया था तब मृतका के परिजन अभियुक्त विनय को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कर रहे थे। जब गुरुवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई तो परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली। मृतका खेमलता की मां भुवनेश्वरी देवी, पिता दीन दयाल साहू, भाई धर्मेद्र कुमार, लखन साहू के अलावा अन्य परिजनों ने संतोष जताया। परिजन का कहना था कानून पर भरोसा था और आज न्याय मिला।


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