होटल अलकोर के मालिक समेत छह की जमानत पर फैसला सुरक्षित
जमानत अर्जी पर प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत में गुरुवार को बहस पूरी हो गई।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : बिष्टुपुर स्थित होटल अलकोर में लॉकडाउन के दौरान देह व्यापार कराने के मामले में जेल में बंद अलको होटल के मालिक राजीव सिंह दुग्गल, रेलवे ठेकेदार राजेश मंगोतिया उर्फ लड्डू मंगोतिया, शरद पोद्दार, रजत जग्गी, दीपक अग्रवाल, राहुल अग्रवाल की जमानत अर्जी पर प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत में गुरुवार को बहस पूरी हो गई। अभियोजन पक्ष और आरोपितों के अधिवक्ताओं की दलील सुनी। बिष्टुपुर पुलिस की ओर केस डायरी, सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर और अन्य साक्ष्य अदालत में सौंप दिए गए। सबकी दलील सुनने के बाद अदालत ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
होटल मालिक की ओर से रांची हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, रेलवे ठेकेदार की ओर सुमित गड़ोदिया और शरद पोद्दार की ओर से राजेंद्र कृष्णन और बाकी आरोपितों के अधिवक्ता बहस में शामिल हुए। पुलिस की ओर से लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल ने पक्ष रखा। इस मामले के बाकी तीन आरोपित होटल प्रबंधक धनंजय कुमार, कोलकाता की युवती और बिष्टुपुर सीएच एरिया निवासी राजू अग्रवाल ने प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल नहीं की है। सभी आरोपित एक माह से जेल में बंद है।
इनके खिलाफ बिष्टुपुर थाना में सीसीआर डीएसपी अरविद कुमार की शिकायत पर देह व्यापार संचालित करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। 25 अप्रैल को होटल में दंडाधिकारी सूरज कुमार के नेतृत्व मे पुलिस ने छापामारी की थी। इसमें कोलकाता की लड़की समेत रेलवे ठेकेदार, रजत जग्गी और दीपक अग्रवाल पकड़े गए थे। इसके बाद होटल मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था।