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Coronavirus Lockdown Alert : आपने किराए पर घर दे रखा है तो ये काम नहीं करें भूलकर Jamshedpur News

Coronavirus Lockdown Alert . अगर आपने किराए पर घर दे रखा है तो आपको इन आदेशों का पालन करना जरूरी है। इसकी अनदेखी करने पर आप कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Mon, 30 Mar 2020 03:28 PM (IST)Updated: Tue, 31 Mar 2020 12:20 PM (IST)
Coronavirus Lockdown Alert :  आपने किराए पर घर दे रखा है तो ये काम नहीं करें भूलकर Jamshedpur News
Coronavirus Lockdown Alert : आपने किराए पर घर दे रखा है तो ये काम नहीं करें भूलकर Jamshedpur News

जमशेदपुर, जेएनएन। Coronavirus Lockdown Alert वैश्‍विक संकट बनकर सामने खड़े कोरोना वायरस और इससे निपटने के लिए देशव्‍यापी लॉकडाउन के बीच कई ऐसे आदेश जारी हुए  हैंं जिसका अनुपालन करना जरूरी है। अगर आपने किराए पर घर दे रखा है तो आपको इन आदेशों का पालन करना जरूरी है। इसकी अनदेखी करने पर आप कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे। 

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गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के आलोक में आरक्षी अधीक्षक कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम से जारी निर्देश में कहा गया है कि लॉकडाउन के बाद अभी भी  काफी संख्‍या में प्रवासी नागरिकों का आवागमन हो रहा है जो लॉकडाउन का घोर उल्‍लंघन है। ऐसे में यहसुनिश्चित करना जरूरी है कि अनावश्‍यक रूप से लोगों का आवागमन नहीं हो। निर्देश का अनुपालन प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलअधिकारी के स्‍तर से सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। 

जानिए क्‍या है निर्देश

1 जहां कही प्रवासी कर्मचारी अथवा नागरिक किराए के मकान में रहे रहे हो वहां यह सुनिश्चित करें कि मकान मालिक द्वारा एक माह के किराए के भुगतान की मांग नहीं कीजाए।

2 यदि कोई मकान मालिक, मजदूर अथवा छात्रों को मकान खाली करने के लिए मजबूर कर रहा हो तो  मकान मालिक  अपने विरूद् कार्रवाई के लिए स्‍वयं उत्तरदायी होंगे।

3 प्रवासी मजदूर, गरीब, असहाय तथा अन्‍य जरूरतमंद नागरिकों के रहने के लिए संबंधित पदाधिकारी से संपर्क कर आवश्‍यकतानुसार अस्‍थ्‍याई तार पर आवासन की व्‍यवस्‍था करते हुए उनके रहने एवं खान-पान इत्‍यादि की समुचित व्‍यवस्‍था करें।

4 प्रवासी नागरिक तो अपने गृह राज्‍य पहुंचने के लिए निकले हैं , वैसे लोगों को नजदीकी आवासन स्‍थान में रखें एवं संबंधित पदाधिकारी से संपर्क कर मानक स्‍वास्‍थ्‍य प्रोटोकॉल के अनुरूप मेडिकल स्‍क्रीनिंग करते हुए 14 दिनों तक क्‍वारंटाइन सुविधाएं निकटवर्ती ठहराव स्‍थल में कराना सुनिश्चित करें। 

5 सभी कर्मचारी, चाहे वे किसी उद्योग, दुकान और वाणिज्यिक कार्यों से संबद्ध हो, को लॉकडाउन के पश्‍चात पारिश्रमिक का भुगतान निर्बाध रूप से करवाना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करें,यह सुनिश्‍चित करें।        


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