Coronavirus जगन्नाथपुर गुदड़ी हाट पहुंच सीओ व पुलिस ने बंद कराई चिकन-मटन व हड़िया की दुकानें
सीओ ने गुदड़ी बाजा की सभी को तत्काल बंद करवाया और निर्देश दिया कि अगले आदेश तक ये सभी दुकाने बंद रखी जाएं।
जगन्नाथपुर (संवाद सूत्र)। कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत जगन्नाथपुर में सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी स्मृता कुमारी के निर्देश पर अंचलाधिकारी तृप्ति विजया कुजुर व जगन्नाथुपुर पुलिस ने गुदड़ी हाट का औचक निरीक्षण किया।
गुदड़ी हाट प्रतिदिन लगता है। गुदड़ी हाट के औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गुदड़ी हाट में 31 मार्च तक झारखण्ड में लॉकडाउन की घोषणा व सरकारी आदेश को नजर अंदाज करते हुए हाट में कपड़ा दुकान, ठेला, सीमेंट दुकान, पान दुकान सहित अन्य दुकान के साथ साथ दर्जनों की संख्या में हड़िया गोदाम के साथ साथ चिकन व मटन के दुकानें चल रही थीं। सीओ ने इन सभी को तत्काल बंद करवाया और निर्देश दिया कि अगले आदेश तक ये सभी दुकाने बंद रखी जाएं। वही हाट में दूर-दराज से सब्जी लेकर आये कृषक देर शाम तक सब्जी बेचते रहे। इधर सीओ के जाने के बाद भी कुछ हड़िया गोदाम में लोग हड़िया पीते दिखे।
लाउडस्पीकर से दुकानें बंद रखने की अपील
इधर पदाधिकारियों ने सुबह में मेन रोड व सिंह मार्केट में खुले कई होटल दुकान, चाय गुमटी पान दुकान को लाउडस्पीकर के माध्यम से अपील कर बंद कराया। साथ ही छोटे बड़े वाहनों को के चालक व उस पर सवार यात्रियों को चेतावनी के साथ साथ फटकार लगा कर जाने वापस जाने को कहा। इधर जगन्नाथपुर - जैंतगढ़ सड़क से परिचालन करने वाले भारी वाहनों को पुलिस ने रोक कर मुख्य सड़क से जाने का निर्देश दिया और फटकार भी चालकों को लगायी। सभी को निर्देश दिया गया कि सरकार द्वारा लॉकडाउन का पालन 31 मार्च तक करने का निर्देश है।
इधर अंचल कार्यालय द्वारा प्राप्त वाहन से मुण्डा मानकियों ने क्षेत्र में घूम घूम कर स्थानीय सप्ताहिक हाट जाकर कोरोना वायरस व लोकडाउन की जानकारी दी और 31 मार्च तक बाजार हाट में नही आने की अपील की गई। जानकारी हो कि जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र में राशन दुकान, दवा दुकान अन्य आवश्यक दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, साप्ताहिक हाट बाजार आदि 31 मार्च तक बंद रहेंगे।
इस दौरान सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। पदाधिकारी और कर्मी अपने घरों पर ही काम का निपटारा करेंगे। अकस्मिक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है। टैक्सी, ऑटो, बस, रिक्शा, ई रिक्शा के साथ सार्वजनिक परिवहन पर पूर्ण रोक रहेगी। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन को इससे मुक्त रखा गया है।