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विवाहिता के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा, दस हजार जुर्माना भी

Saraikela Misdeed Case. एडीजे द्वितीय नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के दोषी गम्हरिया निवासी बुलेट मंडल को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 11:17 PM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 11:17 PM (IST)
विवाहिता के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा, दस हजार जुर्माना भी
घर में अकेली पाकर बुलेट मंडल द्वारा विवाहिता के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया।

सरायकेला ,जासं।  एडीजे द्वितीय नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के दोषी गम्हरिया निवासी बुलेट मंडल को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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भादवि की धारा 376 के तहत उक्त सजा के साथ-साथ 10 हजार अर्थदंड की सजा भी दी गई है।  मामले  में अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार द्वारा न्यायालय में सरकार की ओर से जोरदार तरीके से वादी का पक्ष रखा गया था। कुल 10 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई।

 गम्हरिया थाने का है मामला

तीन मई 2018 को गम्हरिया थाना अंतर्गत घटी उक्त घटना के संबंध में पीड़िता के पति द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें बताया गया था कि घर में अकेली पाकर बुलेट मंडल द्वारा विवाहिता के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया।


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