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पश्चिमी सिंहभूम में बालू के टेंडर में भाग लेने के लिए देना होगा पुलिस से लेकर चरित्र प्रमाण पत्र

पश्चिमी सिंहभूम के गोईलकेरा में जब्त 40500 सीएफटी अवैध बालू की नीलामी के लिए खनन विभाग ने टेंडर निकाला है।16 जून को उपायुक्त की देखरेख में टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sun, 07 Jun 2020 01:56 PM (IST)Updated: Sun, 07 Jun 2020 01:56 PM (IST)
पश्चिमी सिंहभूम में बालू के टेंडर में  भाग लेने के लिए देना होगा पुलिस से लेकर चरित्र प्रमाण पत्र
पश्चिमी सिंहभूम में बालू के टेंडर में भाग लेने के लिए देना होगा पुलिस से लेकर चरित्र प्रमाण पत्र

चाईबासा, जासं।  झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में अवैध बालू को जब्त कर नीलाम की जा रही है। मई माह में तांतनगर व मंझारी में जब्त करीब 116115 सीएफटी अवैध बालू की  जिला खान विभाग ने नीलामी की थी। इससे सरकार को करीब 4 लाख रुपये राजस्व प्राप्त हुआ था। इसी कड़ी में अब प्रशासन ने गोईलकेरा में जब्त बालू की नीलामी के लिए टेंडर निकाल दिया है। इस बार 40500 सीएफटी बालू की नीलामी की जायेगी। इसमें जिले के वे सभी लोग भाग ले सकते हैं जिनके खिलाफ थाना में किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है।

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2,08,700 रुपये निर्धारित की गयी सुरक्षित जमा राशि

16 जून को चाईबासा में उपायुक्त की देखरेख में बालू की नीलामी सुबह 11 बजे से शुरू की जाएगी। जिला खनन पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोईलकेरा अंचल अंतर्गत मौजा पोकाम में 3500 सीएफटी, दलकी में 2000 सीएफटी और पोकाम आंगनबाड़ी केंद्र के समीप 3500 सीएफटी बालू खनिज के आम नीलामी की सूचना जारी कर दी गई है। कुल अवैध भंडारित बालू 40500 घनफुट की सुरक्षित जमा राशि 2,08,700 रुपये निर्धारित की गई है।

यह लगायी गयी हैं निविदा की शर्तें

निलामी के उपरांत उच्चतम डाक द्वारा राशि के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही उच्चतम डाक वक्ता के पक्ष में उक्त खनिज का उठाव/प्रेषण जिम्स पोर्टल के माध्यम से निर्गत परिवहन चालान की तिथि से एक माह के अंदर अनिवार्य रूप से कर लेना होगा। उच्चतम डाक की पूर्ण राशि निलामी की तिथि से सात दिन के अंदर भुगतान करना होगा। उच्चतम डाक बोलने वालों के  द्वारा यथासंभव पश्चिमी सिंहभूम जिलांतर्गत ही उक्त खनिज की बिक्री करनी होगी। बंदोबस्ती के पश्चात बालू का प्रेषण करने में किसी प्रकार की अड़चन यथा पहुंच पथ वगैरह के कारण या किसी अन्य कारणवश नीलामीधारी, निलाम किए गए बालू का प्रेषण नहीं कर पाते हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निलामीधारी की होगी तथा भुगतान की गई राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार का दावा/कटौती मान्य नहीं होगा। पुलिस से चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति भी लेकर लगानी होगी।


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