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पंचायत राज में लाभुक समिति 2.5 लाख तक ही कर सकते खर्च

पंचायत स्तर पर जीपीडीपी (ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान) 2021-22 में चयनित योजनाओं की प्रविष्टि 27 जनवरी तक हर हाल में पूरा करना है। लाभुक समिति के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक ही खर्च करना है।

By Jitendra SinghEdited By: Published: Tue, 19 Jan 2021 11:02 AM (IST)Updated: Tue, 19 Jan 2021 11:02 AM (IST)
पंचायत राज में लाभुक समिति 2.5 लाख तक ही कर सकते खर्च
पंचायत राज में लाभुक समिति 2.5 लाख तक ही कर सकते खर्च

जमशेदपुर, जासं। जिला पंचायत राज पदाधिकारी डॉ. रजनीकांत मिश्रा ने सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक व पंचायत स्वशासन परिषद के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, जिसमें कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर जीपीडीपी (ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान) 2021-22 में चयनित योजनाओं की प्रविष्टि 27 जनवरी तक हर हाल में पूरा करना है। लाभुक समिति के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक ही खर्च करना है। यही नहीं लाभुक समिति को भुगतान उसके बैंक खाते में ही भेजना है।   

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डा. मिश्रा ने कहा कि योजना के भुगतान से पूर्व सभी कार्यवाही पूर्व की भांति कार्यकारिणी में पारित कराना अनिवार्य होगा तथा भुगतान प्रखंड समन्वयक, अंचल निरीक्षक व प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा। 

सामग्री की खरीद 1.5 लाख रुपये करनी होगी, तो योजना में निविदा अनिवार्य होगा। निविदा से बचने के लिए किसी भी परिस्थिति में किया गया कार्य वित्तीय अनियमितता के दायरे में आएगा। 14वें व 15वें वित्त आयोग से संबंधित योजना का भुगतान ई-ग्राम स्वराज पीएफएमएस-एफटीओ के माध्यम से अपलोड की हुई योजना पर ही किया जा सकेगा। 15वें वित्त आयोग में प्रशासनिक मद में खर्च मान्य नहीं होगा। इन निर्देशों का सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, मुखिया, पंचायत सचिव अक्षरश: अनुपालन करें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि 11 से 18 जनवरी के बीच जिला परिषद व पंचायत के सभी प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। ऐसे में विकास कार्यों को सुचारू रखने की चुनौती हो रही है।


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