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होटल अलकोर कांड : सात रसूखदारों को नहीं मिली जमानत, जेल में ही रहना होगा Jamshedpur News

जमशेदपुर के नामी होटल अलकोर में देह व्‍यापार संचालित करने के आरोपित होटल मालिक समेत सात आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। सबों को जेल में ही रहना होगा।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Wed, 13 May 2020 01:58 PM (IST)Updated: Wed, 13 May 2020 01:58 PM (IST)
होटल अलकोर कांड : सात रसूखदारों को नहीं मिली जमानत, जेल में ही रहना होगा Jamshedpur News
होटल अलकोर कांड : सात रसूखदारों को नहीं मिली जमानत, जेल में ही रहना होगा Jamshedpur News

जमशेदपुर, जासं।  मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार की अदालत ने देह व्यापार संचालित करने के आरोपित जमशेदपुर के बिष्‍टुपुर स्थित अलकोर होटल के मालिक राजीव दुग्गल, रेलवे ठेकेदार राजेश मंगोतिया, शरद पोदार, राजू भालोटिया, दीपक अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और रजत जग्गी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई।

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इसी मामले के आरोपित कोलकाता की युवती और होटल मैनेजर धनंजय कुमार ने जमानत की अर्जी दाखिल नहीं की थी।  29 अप्रैल से सभी आरोपित जेल में हैं। होटल मालिक और रेलवे ठेकेदार ने झारखंड उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर दर्ज प्राथमिकी को खारिज किण्‍ जाने या मामले से राहत देने की गुहार लगाई थी, जिसपर सुनवाई नहीं हो पाई है। सीसीआर डीएसपी अरविंद कुमार की शिकायत पर बिष्‍टुपुर थाना में आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 25 अप्रैल को बिष्‍टुपुर थाना की पुलिस ने दंडाधिकारी के नेतृत्व में लॉकडाउन में होटल और स्पा खुले होने की जानकारी पर छापेमारी की थी। इस दौरान कई भाग निकले थे। रेलवे ठेकेदार रोजश मंगोतिया, रजत जग्गी और दीपक अग्रवाल पकड़े गए थे ।

 थाने से जमानत के बाद मामले ने पकड़ा था तूल

थाने से सभी को लॉकडाउन मामले का आरोपित बनाते हुए जमानत दे दी गई। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। मामला हाईप्रोफाइल हो गया। मुख्यमंत्री और पुलिस मुख्यालय तक मामले की खबर पहुंच गई।  इसके बाद 26 अप्रैल को सिटी एसपी की टीम ने छापेमारी की। होटल से कोलकाता की एक युवती पकड़ी गई। उससे पूछताछ हुई। युवती ने बताया शरद पोद्दार ने उसे कोलकाता से बुलाया था। पुलिस ने शरद  पोद्दार को पकड़ा। इसके बाद सभी आरोपित पकड़े गए। सभी को जेल भेज दिया गया।


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