अमित राय पर फायरिंग मामले से अखिलेश सिंह और हरीश बरी Jamshedpur News
अमित राय पर फायरिंग करने के मामले से अखिलेश सिंह व हरीश सिंह को साक्ष्य के अभाव में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर कुमार की अदालत ने बरी कर दिया है।
जमशेदपुर (जागरण संवाददाता)। Jamshedpur Crime साकची स्वर्णरेखा फ्लैट के पास सोनारी निवासी अमित राय पर फायरिंग करने के मामले से अखिलेश सिंह व हरीश सिंह को साक्ष्य के अभाव में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर कुमार की अदालत ने सोमवार को बरी कर दिया है।
23 सितंबर 2016 पर अमित राय ने फायरिंग करने का आरोप लगाते हुए साकची थाना में अखिलेश सिंह, हरि सिंह व उसके गुर्गो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सोमवार को कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान अखिलेश के अधिवक्ता विद्या सिंह ने बहस की। वारदात के कुछ दिनों पहले ही अमित ने बताया था कि अखिलेश सिंह ने उसे धमकी दी है। उसी के कहने पर ही अखिलेश के साथी हरीश सिंह ने फोन पर अमित को धमकी दी थी। फायरिंग के मामले से कन्हैया सिंह और सुधीर दुबे साक्ष्य के अभाव में पहले ही बरी हो चुके हैं।
23 सितंबर 2016 को हई थी फायरिंग, 6 दिसंबर 2016 को हत्या
23 सितंबर 2016 में अमित पर हमला हुआ था, जिसमें उसे एक गोली लगी थी। वहीं, 6 दिसंबर 2016 को सोनारी में अमित राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमित राय पूर्व में अखिलेश सिंह गिरोह में था। लेकिन उपेंद्र सिंह से जब अमित राय की दोस्ती हुई तो वह अखिलेश से दूरी बनाने लगा था और अमित राय व उपेंद्र सिंह मिलकर अखिलेश सिंह के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे जिसके बाद अमित राय व उपेंद्र सिंह की हत्या हो गई।
6 दिसंबर 2016 की शाम सोनारी स्थित शिवगंगा अपार्टमेंट के सामने अमित राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।