जमशेदपुर में फर्जी तरीके से मतदाता बने 3 अफगानी नागरिक, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गोलमुरी थाने में FIR दर्ज
जमशेदपुर में तीन अफगानी नागरिकों के फर्जी तरीके से मतदाता बनने का गंभीर मामला सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर। (AI Generated Image)
HighLights
तीन अफगानी नागरिक जमशेदपुर में फर्जी तरीके से मतदाता सूची में शामिल।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गोलमुरी थाने में FIR दर्ज।
पासपोर्ट सत्यापन के दौरान अफगानी नागरिकता का फर्जीवाड़ा सामने आया।
जासं, जमशेदपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत जमशेदपुर में तीन अफगानी नागरिकों के मतदाता बनने का गंभीर मामला सामने आया है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोलमुरी थाने में तीनों विदेशी नागरिकों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करा दी है।
नामजद आरोपियों में मो. इब्राहिम (44 वर्ष), मो. असलम (41 वर्ष) और असिल खान (47 वर्ष) शामिल हैं। ये तीनों जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 286 (मतदान केंद्र: हिंदुस्तानी संघ मध्य विद्यालय, गोलमुरी) की प्रारूप मतदाता सूची में बतौर मतदाता पंजीकृत पाए गए थे।
पासपोर्ट सत्यापन के दौरान पकड़ा गया फर्जीवाड़ा
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान इन तीनों ने भारत में अपने निवास से जुड़े विभिन्न पहचान पत्र (वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य दस्तावेज) प्रस्तुत किए थे।
जब इन दस्तावेजों को चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर पासपोर्ट सत्यापन कराया गया, तब इनके अफगानी नागरिक होने की पुष्टि हुई।
जांच के दौरान इनमें से एक व्यक्ति का पासपोर्ट अफगानी नागरिकता के आधार पर पहले ही रद्द किया जा चुका है।
डीसी ने गठित की थी जांच टीम, रिपोर्ट मिलने पर हुई कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए जमशेदपुर के उपायुक्त (DC) राजीव रंजन ने धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) अर्णब मिश्रा के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया था।
जांच टीम ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी। इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा गोलमुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
प्रशासन की अपील: विदेशी नागरिक के वोटर बनने पर दें सूचना
एसडीओ धालभूम अर्णब मिश्रा ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके मोहल्ले या आसपास किसी विदेशी नागरिक का मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) बना है, तो इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दें।
प्रशासन उस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमानुसार केवल भारतीय नागरिकों का ही मतदाता पहचान पत्र बनाया जा सकता है।
