Dowry Case sentenced: दहेज प्रताड़ना में पति दोषी करार, डेढ़ साल की सजा
Husband convicted in Dowry Torture. घाटशिला न्यायालय में गुरुवार को दहेज प्रताड़ना के एक मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने संजय पाल को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा सुनाई । मऊभंडार थाने में 22 सितंबर 2009 को मामला दर्ज कराया था ।
जमशेदपुर, जासं। घाटशिला न्यायालय में गुरुवार को दहेज प्रताड़ना के एक मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने संजय पाल को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा सुनाई । दोषी पति के विरुद्ध घाटशिला के मऊभंडार थाने में 22 सितंबर 2009 को पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
झारखंड हाई कोर्ट से उसे जमानत मिली थी।। तभी से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था और जिसका फैसला गुरुवार को अदालत में हुआ। वर्ष 2007 में कदमा की रहने वाली रूपा पाल का घाटशिला मऊभंडार रेलवे क्रॉसिंग के पास रहने वाले संजय पाल के साथ विवाह हुआ था। विवाह के समय मायके पक्ष ने अपनी हैसियत अनुसार गृहस्थी बसाने का सारा सामान दिया था। शादी के लगभग दो माह बाद से ही पत्नी रूपा पाल को पति संजय पाल दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। हमेशा पत्नी से 3.5 लाख रुपए मायके से दहेज लाने की मांग करता था और बात ना मानने पर उसके साथ गाली गलौज व मारपीट किया करता था। कई बार मामला समाज और थाने तक भी पहुंचा। मगर दोनों ही जगह समझौता करवा दिया गया।
2008 में दोनों का एक बेटा भी हुआ
वहीं वर्ष 2008 में दोनों का एक बेटा भी हुआ। जिसके बाद दहेज की मांग को लेकर पति ने पत्नी को ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वहीं प्रताड़ना से तंग आकर अंततः महिला अपने मायके चली आई। जिसके बाद जिले के तत्कालीन एसएसपी अनूप बिरथरे से पीड़ित महिला परिजनों के साथ मिली और अपनी आपबीती सुनाई। जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर घाटशिला मऊमंडार थाना में पति के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का एक मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। घाटशिला कोर्ट में लगभग 11 साल मामला चलने के बाद एडीजे वन की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए अंततः पति को दोषी करार दिया और उसे डेढ़ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। वहीं मामले में बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता एसएन तिवारी ने जबकि पीड़ित पक्ष की तरफ से जमशेदपुर न्यायालय के अधिवक्ता अखिलेश राठौर ने जिरहा की।