परमजीत सिंह हत्याकांड में भोला सिंह को जमानत, गैंगस्टर अखिलेश का है सहयोगी Jamshedpur News
Jamshedpur Crime. घाघीडीह जेल में गोली मारकर परमजीत सिंह की हुई हत्या के मामले में भोला सिंह को जमानत मिल गई है। वह बर्मामाइंस इस्ट प्लांट बस्ती का रहने वाला है।
By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sun, 16 Feb 2020 03:33 PM (IST)Updated: Sun, 16 Feb 2020 03:33 PM (IST)
जमशेदपुर, जासं। Paramjit Singh murder case मानगो निवासी परमजीत सिंह की हत्या के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमिताभ गुप्ता और राजेश कुमार की अदालत ने मनोज सिंह उर्फ भोला सिंह को जमानत दे दी। वह घाघीडीह सेंट्रल जेल से बाहर भी आ गया।
हत्या के इस मामले में नौ साल नौ माह बाद उसे 13 दिसंबर 2018 को जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पांच की अदालत से आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। मनोज सिंह बर्मामाइंस इस्ट प्लांट बस्ती का रहने वाला है। सजा होने के बाद निचली अदालत के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय में उसने अपील दाखिल की थी। हत्या में एक अन्य आरोपित मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू को दो फरवरी 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसमें 14 लोगों की गवाही हुई थी। इस दुमका जेल में बंद गैंगस्टर अखिलेश सिंह समेत कई अन्य भी मामले में आरोपित हैं। सभी के खिलाफ अलग से मामला चल रहा है। भोला सिंह गैंगस्टर का मुख्य सहयोगी रहा है।
2009 में हुई थी हत्या
मार्च 2009 को घाघीडीह सेंट्रल जेल में परमजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के प्रतिरोध में परमजीत सिंह के समर्थक बंदियों ने गोली मारकर और पीट-पीटकर अखिलेश सिंह गिरोह के गंभीर सिंह की हत्या कर दी थी। परमजीत सिंह की हत्या में हरपाल सिंह हीरे ने अखिलेश सिंह, गौमत सिंह, मनोज सिंह उर्फ भोला सिंह और अन्य के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी परसुडीह थाना में दर्ज कराई थी। परमजीत सिंह और अखिलेश सिंह गिरोह के बीच वर्चस्व में परमजीत सिंह की हत्या की गई थी।
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