Tata Steel : टाटा स्टील में कर्मचारी की मौत पर मिलेंगे 16 लाख रुपये Jamshedpur News
Tata Steel . टाटा स्टील इम्पलाइज फैमिली बेनीफिट स्कीम के नियमों में बदलाव नई व्यवस्था टाटा स्टील के सभी प्लांट में प्रभावी 32 हजार होंगे लाभांवित।
जमशेदपुर, जासं। Tata Steel टाटा स्टील कंपनी में यदि किसी कर्मचारी की मौत होती है तो टाटा स्टील इम्पलाइज फैमिली बेनीफिट स्कीम के तहत 16 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। इसके लिए सिर्फ टाटा स्टील जमशेदपुर प्लांट ही नहीं बल्कि माइंस, कोलियरी, ट््यूब, हुगली मेड कोक और मार्केङ्क्षटग एंड सेल्स में कार्यरत सभी 32 हजार अधिकारियों व कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इन्हें 50 रुपये का अंशदान देना होगा।
टाटा स्टील में अब तक स्कीम के तहत जमशेदपुर प्लांट के ही कर्मचारी 30 रुपये का अंशदान देते थे। इससे मृत कर्मचारी के आश्रित को लगभग साढ़े चार लाख रुपये मिलते थे। जनवरी, 2020 में लीव बैंक के अस्तित्व में आने के बाद टाटा वर्कर्स यूनियन ने टेप्स के नियमों में संशोधन करने की मांग प्रबंधन से की थी। बुधवार को इस पर कंपनी प्रबंधन और यूनियन नेतृत्व के बीच बैठक हुई। इसमें टेप्स में किए गए संशोधन की जानकारी दी गई, जो पहली जुलाई 2020 से प्रभावी होगी। जो कर्मचारी इस स्कीम से जुडऩा नहीं चाहते वे एचआर को लिखित आवेदन देंगे। ऐसे कर्मचारी अगले अगले पांच वर्षों तक स्कीम में शामिल नहीं किए जाएंगे। समझौते पर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट (एचआरएम) सुरेश दत्त त्रिपाठी, चीफ (एचआरएम) अत्रेया सरकार, चीफ ग्रुप आइआर जुबिन पालिया व ग्रुप हेड आइआर राहुल देव व यूनियन अध्यक्ष आर रवि प्रसाद, डिप्टी प्रेसिडेंट अरविंद पांडेय व महासचिव सतीश कुमार ङ्क्षसह ने हस्ताक्षर किया है।
स्कीम की ये भी सुविधाएं
♦ समझौते के बाद टाटा स्टील के सभी कर्मचारी स्वत: इस स्कीम के सदस्य बन जाएंगे।
♦ कर्मचारी की मौत होने पर आश्रित को दो दिनों के अंदर एक लाख रुपये बैंक के माध्यम से मिलेगा। शेष राशि 45 दिनों के बाद मिलेगी।