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तब्लीगी जमात से जुड़े 11 विदेशी नागरिकों की जमानत खारिज Jamshedpur News

Tablighi Jamaat. सभी को बुंडू के रांगामाटी से लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी क्वारटाइन सेंटर में सभी को रखा गया था।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Fri, 12 Jun 2020 07:39 AM (IST)Updated: Fri, 12 Jun 2020 07:39 AM (IST)
तब्लीगी जमात से जुड़े 11 विदेशी नागरिकों की जमानत खारिज Jamshedpur News
तब्लीगी जमात से जुड़े 11 विदेशी नागरिकों की जमानत खारिज Jamshedpur News

जमशेदपुर, जासं। तब्‍लीगी जमात से जुड़े 11 विदेशी नागरिकों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। घाटशिला न्यायालय के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रामवचन सिंह की अदालत में लॉकडाउन उल्लघंन और विदेशी एक्ट मामले में तब्लीगी जमात से जुड़े 11 विदेशी नागरिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक संजय सिन्हा और आरोपित पक्ष की ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा। दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद अदालत ने किर्गिस्तान के गुलोमलिद्दीन अब्दुलिव, रुस्तम नूरकोरिस उलू, झानरबुक चेनालिव व इसलेंबक नूरगाजिव और कजाकिस्तान के शाकिर शाह अकहुनव, जाकिर चियकहुनव, इस्माइल मिशानलो, इलियास मयानव और चीन के ये देहई, मनाइस और मरिल्ली की जमानत याचिका खारिज कर दी।

रांगामाटी से हुई थी गिरफ्तारी

गौरतलब है कि सभी को बुंडू के रांगामाटी से लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी क्वारटाइन सेंटर में सभी को रखा गया था। जादूगोड़ा थाना में आरोपितों के विरुद्ध् लॉकडाउन उल्लघंन और विदेशी वीजा के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया गया था। आरोपितों की ओर से न्यायालय में पक्ष रखने को कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के दूतावास ने सिविल कोर्ट के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह को अधिकृत किया है।


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